नई दिल्ली: ट्रेन में यात्रा करते समय बिना किसी वजह से अलार्म चेन खींचने वालों को सावधान हो जाने की जरूरत है। रेलवे ने ऐसे ही मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिस पर महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन पर बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने का आरोप है। मध्य रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अलार्म चेन खींचने की घटना सामने आई है। ट्रेन नंबर 22221 डाउन राजधानी एक्सप्रेस में नासिक रोड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शाम 6:44 बजे अलार्म बजा। इससे रेलगाड़ी को 6:47 बजे तक तीन मिनट के लिए रुकना पड़ा।
जांच करने पर पता चला कि 53 वर्षीय यात्री तपस मोनिंद्र मोहरी अपनी पत्नी काजल तापस मोहरी और बेटी खुशी के साथ नासिक से मथुरा की यात्रा कर रहे थे। संजीव रतन चंद पथरिया उनकी मदद के लिए आए, जो प्लेटफार्म टिकट खरीद रहे थे। इसी बीच, ट्रेन के चलने का समय हो गया और संजीव समय पर नहीं उतर सके। इसे देखते हुए उन्होंने अलार्म चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। इसके बाद ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफ स्टाफ ने संजीव को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने की बात स्वीकार की।
रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत केस दर्ज
संजीव रतन चंद के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत केस दर्ज हुआ है। फिलहाल, इसे लेकर आगे की जांच चल रही है। मालूम हो कि रेलवे यात्रियों को बिना वैध कारण के यात्रा के दौरान अलार्म चेन खींचने की मनाही है। ऐसा करने पर रेलवे अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। दूसरी ओर, दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ के कोरबा में शनिवार को रेलवे लाइन निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसे में मिट्टी धसने से एक मजदूर की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों मजदूर झारखंड निवासी थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।