नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। चंदिया थाना अंतर्गत एक आरोपी को नाबालिक का अपहरण और दुष्कर्म मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। दरअसल मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया, कि अपहरण के साथ दुष्कर्म मामले की नाबालिक पीड़िता के परिजन द्वारा थाना चंदिया में शिकायत दर्ज कराई गई थी, कि दिनांक 29.07.2018 को रात्रि के करीब 08:00 बजे उससे पांच रूपये मांग कर उसके सबसे छोटे लड़के के साथ मोहल्ले के सुखचैन साहू की दुकान गई थी, तो उसका लड़का दुकान से वापस आ गया, किन्तु उसकी पुत्री पीडिता वापस नही आई। नाबालिक की मां ने उक्त घटना अपने पति को बताई और पति के साथ मोहल्ले पड़ोस में अपनी पुत्री की तलाश की, किन्तु उसका कोई पता नही चला। पीडिता के माता पिता द्वारा अज्ञात व्यक्ति के नाम से थाना चंदिया में उसकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने की रिपोर्ट लिखाई गयी। पुलिस द्वारा आरोपी राहुल कोरी के विरूद्ध चंदिया थाने में धारा 363, 376(2)(i),376(2)(m), 376(2)(n) तथा 506 भा.द.स. 1860 एवं धारा 3,4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अभियोजन ने परीक्षित साक्षियों से अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया है। राज्य की ओर से मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी एवं विशेष लोक अभियोजक के. आर. पटेल, विशेष लोक अभियोजक बी.के.वर्मा द्वारा सशक्त पैरवी की गयी एवं आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने का आग्रह किया गया। इस पर उमरिया सिविल कोर्ट के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली द्वारा आरोपी राहुल कोरी को धारा 366 भांदंसं के अंतर्गत सात वर्ष का कठोर कारावास साथ ही 2000 रूपये का अर्थदण्ड एवं 376(3) भांदंसं के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास से तथा 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।