नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। जिले के कुछ गांवों में धारा 144 लागू की गई है। दरअसल आज बुधवार को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड संहिता के अंतर्गत धारा 144 का आदेश जारी करते हुए मानपुर जनपद के 10 गांवों में चौबीस घण्टे के लिए पांच य उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लागया गया है। जारी फ़रमान के अंतर्गत मानपुर जनपद के मझखेता, देवरी, कुमई, मढ़ऊ, बड़खेरा, मरईखुर्द, मरईकला, मलहरा, हिरौली एवं दमना गांवों में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र या प्रदर्शन पर एहतियातन रोक लगाई गई है। बता दें कि कुछ वर्षों पूर्व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अंर्तगत कुछ गांवों का विस्थापन हुआ था, जिसमें मगधी के विस्थापित लोगों का आरोप था, की उन्हें विस्थापित करने के बाद जहां वे निवासरत हैं, उनको मूलभूत सुविधाओं से वंछित रखा गया है। वहीं कुछ दिनों पूर्व विस्थापित ग्रामीणों द्वारा पार्क के कोर जोन मग्धी में जाने का प्रयास करते हुए उन्हें सुविधाओं से दूर रखने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शित किया गया था। उक्त संवेदनशील मामले को लेकर उमरिया कलेक्टर ने उन्हें समझाइस देते हुए विरोध वापस कर मानपुर जनपद के ग्राम समरकोईनी में चौपाल लगाकर समस्या सुनने और निदान का आस्वासन दिया था। जिसे लेकर कलेक्टर द्वारा 10 फरवरी की सुबह 6:00 बजे से ग्यारह फरवरी सुबह 6:00 बजे तक के लिए धारा 144 लागू किया गया है।