जिला प्रशासन सीधी ने जनता को हो रही असुविधा को देखते हुए लॉक डाउन में कुछ रियायत दी है ।गौरतलब है कि पिछले लागभग एक माह से कड़ा लॉक डाउन सीधी शहर में लगाया गया था ।जिसमे सब कुछ प्रतिबंधितथा । जिससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था इसी बात के मद्देनजर जिला प्रशासन ने लॉक डाउन में शशर्त छूट दी है जिस से जनता को हो रही परेशानियों से कुछ हद तक निजात मिल सके ।
अब यह जनता के हाँथ में है कि वह इस छूट का सही सही उपयोग करे क्योंकि इस महामारी के कारण प्रशासन भी काफी हद तक जूझ रहा है सीमित संसाधनों और सीमित स्वास्थ्य और प्रशाशनिक अमले के साथ कार्य कर रहे कॅरोना योद्धाओं के सामने अभी चुनौतियां खत्म नही हुई हैं ।ये कॅरोना योद्धा दिन रात कार्य मे लगे हुए हैं ।वही कुछ राजनीतिक दल सोसल मीडिया के माध्यम से जनता में प्रशासन के प्रति अविश्वास की भावना भरने और उकसाने की प्रवित्ति को जन्म देने से भी नही चूक रहे हैं ।
अब गेंद जनता के पाले में है कि किस तरह आम जन मानस प्रशासन का साथ देती है या कुत्सित मानसिकता के बहकावे में आकर गलत कदम उठाती है ,जनता को यह समझना है कि जो भी पाबंदी प्रशासन ने लगाई है वह सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए ही है ।यह भी समझना होगा कि जो लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं उनके पास क्या विकल्प है इस महामारी से निपटने का ?
लॉकडाउन की नयी गाईडलाइन जारी
31 मई को प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन घोषित
30 तक विवाह एवं समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है
जिले में कोरोना संक्रमण के प्रकरणों में हो रही अत्यधिक वृद्धि एवं बड़ी जनसंख्या को उक्त संक्रमण के प्रभाव से बचाव हेतु जिला आपदा प्रबंधन समिति (कोविड-19) से चर्चा उपरान्त कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा- 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार जिला सीधी की सीमाओं अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से 31 मई को प्रातः 6 तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है
क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित ?
पूर्ण लॉकडाउन अवधि में किसी भी व्यक्ति को चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिला सीधी में अन्तर्राज्यीय / अन्तर्जिला परिवहन एवं लोगों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय वाहनों तथा एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, सफाई वाहन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक एवं निजी वाहनों, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी का परिचालन एवं व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, बैंक, कोषालय, विद्युत, स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालिक सेवाएं लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। अत्यावश्यक स्थिति में बैंकों से संव्यवहार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी कार्य अनवरत चलती है, वे लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। शासकीय उपार्जन कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। समस्त एम्बुलेन्स संचालकों को अपनी-अपनी एम्बुलेन्स में रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा। समस्त निजी अस्पताल / नर्सिंग होम / डायग्नोस्टिक, कोविड-19 से जुड़ी दवाइयों / जांच की रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा, इसी प्रकार मेडिकल दुकान संचालकों को कोविड से जुड़ी दवाइयों की रेट सूची दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। जिला सीधी में विवाह कार्यक्रम एवं समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक कार्यक्रम 30 मई तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
सब्जी फल की थोक मंडी लगेगी कॉलेज ग्राउंड में
संजय गांधी महाविद्यालय सीधी के मैदान में सब्जी एवं फल के थोक विक्रेताओं द्वारा प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक ही सामग्री फुटकर विक्रेताओं को वितरण करने की अनुमति होगी। यहां आम जन को जाने की आवश्यकता नही यह ध्यान रखना है।
सब्जी फल के फुटकर विक्रेताओं को किसी स्थान पर दुकान रखकर बेचने की अनुमति नहीं रहेगी बल्कि हाथठेला के माध्यम से वार्डों में फेरी लगाकर प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक सब्जी एवं फल विक्रय करने की अनुमति होगी एवं किराना सामग्री दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होम डिलेवरी के माध्यम से विक्रय की जा सकेगी।
किराना सामानों की कालाबाजारी और मुनाफा खोरी की शिकायतो के लिए भी कड़े निर्देश होने चाहिए
उक्त की निगरानी नगर पालिका, परिषद, नगर पंचायत, स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत के द्वारा की जावेगी। नगरीय सीमा में होम डिलेवरी करने वाले दुकानदारों को सामग्री विक्रय करने हेतु संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट जिला सीधी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
घर-घर जाकर दूध बॉटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से 9 तक पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। किन्तु
यहां प्रशाशन ने एक बात स्पस्ट नही की है जो करनी चाहिए थी ।वह ये की पशु पालक पशु आहार कहाँ से प्राप्त करें क्योंकि पशु आहार केंद्र खोलने के सम्बंध में किसी प्रकार की घोषणा नही की गई है
आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु संबंधित एजेन्सियों को लॉकडाउन प्रतिबंध से छूट रहेगी। जिले की समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया संस्थानों एवं उनके कर्मचारियों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगा। वे अपने कर्मचारियों की कोराना वायरस की संक्रमण से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्य करने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकेंगे। अन्त्येष्टि में केवल 10 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति होगी। जिला सीधी अन्तर्गत पेट्रोल पम्प पर केवल उन्हे ही पेट्रोल देने की अनुमति होगी, जिन्हे लॉकडाउन अवधि में छूट प्रदान की गई है।
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188, 269, 270, 271, कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।
इन शर्तों का पालन करनाहम सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना हमारा कर्तव्य जिसे हर हाल में करना ही होगा तभी इस महामारी रूपी जंग हम सब मिलकर जीत पाएंगे