नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। बीते दिनों एक आदिवासी की मौत के बाद उसे शव वाहन नसीब नहीं हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने मृत व्यक्ति को दोपहिया वाहन में रस्सी से बांधकर उसके शव को घर तक लेकर गए थे, जिसके बाद यह मानवता को शर्मशार कर देने वाली घटना ने मानपुर के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी वहीं मामले में गम्भीरता बरतते हुए जिला कलेक्टर द्वारा रेडक्रॉस की खड़ी एम्बुलेंस को शव वाहन के रूप में मानपुर को देने निर्देशित किया था, वहीं इस घटना को लेकर उपचार व्यवस्था में गम्भीरता के साथ दोषी की जांच और कार्यवाही का भी भरोसा जताया था। जिसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्टाफ नर्स को उसके उदासीनता के कारण जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने उसे निलंबित कर दिया।
यह है मामला :
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर की स्टाफ नर्स निर्मला सिंह को अपने कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय नियत किया गया है। बताया जाता है कि 11 मई 2021 को सहजन कोल निवासी ग्राम पतौर तहसील मानपुर की तबियत खराब होने पर 108 एंबुलेंस के माध्यम से मानपुर अस्पताल लाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु उपरांत शव वाहन नही मिलने से उनके परिजनों द्वारा शव को मोटर सायकल में अपने गृह निवास पतौर ले जाने के कारण जांच दल गठित कर रिपोर्ट चाही गई। जिसके परिपालन मे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन के माध्यम से बताया गया कि 11 मई की सुबह सहजन कोल निवासी ग्राम पतौर तहसील मानपुर को 108 एंबुलेंस के माध्यम से मानपुर अस्पताल लाया गया। जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
बगैर जानकारी सौंप दिया शव :
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर की स्टाफ नर्स पदस्थ निर्मला सिंह द्वारा शव को उनके परिजनों को सुपुर्द करने संबंध में लापरवाही करते हुए जानकारी के बिना ही शव को अस्पताल से परिजनो को सौंप दिया गया, जिस कारण मृतक के परिजनो को परेशानियों को सामना करना पडा। यही नहीं उक्त कृत्य से निर्मला सिंह के पदीय दायित्वो के प्रति लापरवाही, कर्तव्य विमुखता, स्वेच्छाकारिता व अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कदाचरण की श्रेणी में रखते हुए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने स्टाफ नर्स निर्मला सिंह को म प्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय नियत किया है। हालांकि निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।