कुलदीप तिवारी की रिपोर्ट
रीवा। नाबालिग बालिका से बलात्कार के छह साल बाद आरोपी को कोर्ट ने 25 साल की कठोर सजा सुनवाई है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) महिमा कछवाहा ने सुनवाई के दौरान बलात्कार के आरोपी राहुल उर्फ अनुराग (22) पिता महेन्द्र सिंह को दोषी पाए जाने पर पचीस साल का कठोर कारावास किया है। इस दौरान विशेष न्यायाधीश ने आरोपी पर कठोर कारावास के साथ ही चार हजार का जुर्माना की है। आरोपी इलाहाबाद के लेडिय़ारी गांव का निवासी है।
एडीपीओ अफजल खान के मुताबिक वर्ष 2015 की शाम करीब बजे बजे पीड़ित अवयस्क बालिका अपने दादा व दादी के साथ अपने स्वयं के निवास में टीवी देख रही थी। उसी समय अभियुक्त राहुल उर्फ अनुराग चार पहिया वाहन मे चार-पांच लडको के साथ बाउण्ड्रीबाल कूदकर कमरे के दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस आया। बालिका को जबरदस्ती पकडक़र अपने साथ ले जाने लगा। तब परियादी एवं उसकी पत्नी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन, आरोपी ने कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बालिका को अपने साथ जबरन लेकर भाग गया। बालिका के दादा यानी फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना विश्वविद्यालय में लिखवाई।
पुलिस ने विवेचना के दौरान बालिका को आरोपी राहुल उर्फ अनुराग के गांव लोडिय़ारी इलाहाबाद से बरामद किया। पुलिस ने विवेचना के दौरान अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया। छह साल बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रीवा के यहां सुनवाई के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनाई के दौरान शासन की ओर से पैरवी कर रहे विोष लोक अभियोजक रवीन सिंह ने साक्ष्य के तहत तर्क दिया। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने विभिन्न धाराओं में आरोपी राहुल उर्फ अनुराग पर अववयस्क बालिका से बलात्कार के आरोप में 25 साल की कठोर कारवास की सुजा सुनाते हुए अर्थदंड किया है।