नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। जिले के बल्हौड़ में बीते दिन खनिज कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। शनिवार को देर शाम की गई, पुलिस द्वारा कार्यवाही को लेकर आज रविवार को पत्रकार वार्ता में एडीजी दिनेश चंद्र सागर ने बताया कि खनिज कारोबारियों का 3 करोड़ 60 लाख की रेत सम्पत्ति, 3 पोकलेन मशीन के साथ 4 ट्रक जब्त किया गया है। मानसून सीजन में खनन बन्द होने के बाद भी रेत भंडारण होने की सूचना मुखबिरों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को मिली, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री सागर के निर्देशन में अतिरिक्त्त पुलिस अधीक्षक उमरिया रेखा सिंह के न्रेतत्व में एसडीओपी द्वारा मानपुर थाना में पुलिस टीम गठित कर मुखबिर की सूचना मिलने के उपरांत तस्दीक कर खनिज (रेत) मामले में कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
यह है मामला :
उमरिया जिले के बल्हौड़ में रेत कारोबारियों द्वारा जलवायु मंत्रालय, एनजीटी और रेत निकासी के शर्तों व दिशा निर्देशों की अनदेखी करते हुए, लगातार सोन नदी से मानसून सीजन में प्रतिबन्ध होने के बावजूद अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसकी सूचना 11.09.2021 को मुखबिरों के जरिए, सूचना प्राप्त हुई, कि ग्राम बलहौड में हाईवे रोड के किनारे अवैध रूप से सोन नदी से चोरी से रेत निकाल कर भंडारण किया जा रहा है, जिस पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी सी सागर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेखा सिंह द्वारा मानपुर पुलिस की टीम गठित कर मुखबिर द्वारा दी गई, सूचना की तस्दीक की गई, जो ग्राम बलहौड में रोड किनारे काफी मात्रा में रेत का भंडारण होना पाया गया, रेत भंडारण के संबंध में मौके पर उपस्थित मैंनेजर भूपेंद्र सिंह से रेत भंडारण के संबंध में दस्तावेज चाहे गए, लेकिन मौके पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, वहीं रेत भंडारण का निरीक्षण करने पर गीली रेत होना पाया गया, जो तत्काल ही सोन नदी से निकाली गई थी।
ये है निर्देश :
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा Sustainable Sand mining management guideline 2016 तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार के लिए मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण द्वारा परिपत्र 1136-37 दिनांक 14.06.2019 जारी कर जिला स्तर पर स्थानीय परिवर्तनों के अनुसार नदियों में रेत खनन पर प्रतिबंध हेतु मानसून की अवधि पुनर्निधारण करने के निर्देश दिये गए हैं। उक्त निर्देशो के पालन में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला उमरिया के आदेश क्रमांक 1234/21 के अनुसार जिले में नदियों से रेत उत्खनन पर प्रतिबंध हेतु मानसून अवधि दिनांक 30.06.2021 की मध्य रात्रि से दिनांक 01.10.2021 तक निर्धारित की जाकर नदियों से रेत उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा प्रकरण क. 606/18 दिनांक 05.04.2019 के अनुसार सोन नदी से रेत उत्खनन/परिवहन में संलिप्त वाहन, मशीनरी जप्त करने के साथ ही उन्हें राजसात किये जाने के निर्देश दिये गए हैं।
मामला हुआ दर्ज :
खनिज कार्यवाही मामले में पंचनामा तैयार कर रेड कार्यवाही के साथ 3 करोड़ 60 लाख की रेत सम्पत्ति, 3 पोकलेन मशीन के साथ 4 ट्रक जब्त किया गया। वहीं आरोपीगणों के विरुद्ध 188, 379, 414, 34 भादवि 4/21 खनिज अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आगे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।