नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा सरपंच पति के साथ मारपीट और धमकी देने के वर्ष 2012 के एक मामले में दस वर्ष बाद तीन आरोपियों को छः माह की सजा के साथ एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामला इंदवार थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम गड़रिया टोला का है, जहां नहर ठेकेदार अतुल त्रिपाठी, तीरथ शुक्ला व विजय दुबे द्वारा गांव की सड़क की खुदाई करने को लेकर गांव के सरपंच पति सुशील जयसवाल द्वारा मना करने गया, तो उक्त आरोपियों द्वारा गाली गलौच करते हुए, फ़रियादी के साथ मारपीट की गई। 15 अक्टूबर 2012 के इस मामले में फरियादी सुशील जयसवाल के शिकायत पर अपराध क्रमांक 140/2012 धारा 294, 323, 341, 506 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। मीडिया प्रभारी (लोक अभियोजन) नीरज पाण्डेय ने बताया कि उक्त राज्य की ओर से मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पांडेय द्वारा कठोर से कठोर दंड देने का जिरह किया गया, जिनके तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उक्त आरोपियों को धारा 325/34 (2 शीर्ष) के अंतर्गत 6 – 6 माह का कठोर कारावास और अभियुक्तों को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।