नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा के साथ एक हजार का जुर्माना लगाया गया। पांच साल पुराने मामले में आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली के न्यायालय द्वारा आरोपी इन्द्रपाल बैगा को धारा 8 के अंतर्गत तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं आरोपी को एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि नाबालिक पीड़िता अपने चचेरे भाई के साथ ग्राम जुडवानी गई थी। जहां 30 दिसंबर 2017 को उसके परिजन खेत में काम करने चले गए थे और वह अपनी बड़ी मां के घर में अकेली थी, तभी दिन के 11:00 बजे उसके गांव का आरोपी इन्द्रपाल बैगा आकर उसके घर के अन्दर घुस उसका हाथ पकड़ अन्दर कमरे में ले जाकर पीड़िता के साथ अशलील हरकत करने लगा, जहां पीड़िता के वह जोर से चिल्लाने के बाद आरोपी उसे धमकाते हुए की ज्यादा हल्ला करोगी तो गला दबा दूंगा कहकर उसे छोड़ कर भाग गया। इसी दौरान पीड़िता की बड़ी मां ने पीड़िता से रोने का कारण पूछा जहां पीड़िता ने पूरी आपबीती बयां की। पीड़िता परिजन के साथ नौरोजाबाद थाना में उक्ताशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाने में अपराध क्र0 547/2017 धारा 452, 354 भादवि तथा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। उक्त मामले में आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को सजा दी गई।