नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। जिला कलेक्टर ने सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के सहायक वर्ग 3 श्रेणी बाबू दीपक साहू को निलंबित कर दिया है। बता दें कि दिव्यांग व्यक्तियों के समय एवं स्थायी पुनर्वास तथा सेवाओं के प्रदाय करने जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों हेतु 10 पदों के लिये संविदा नियुक्ति हेतु कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग उमरिया द्वारा विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उक्त भर्ती प्रक्रिया में दीपक साहू सहायक वर्ग-3 द्वारा आवेदनों में निर्रथक त्रुटियां निकालकर अभ्यर्थियों से राशि की मांग किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमे बाबू को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। कलेक्टर उमरिया ने म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत बाबू को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला पंचायत उमरिया नियत कर दिया है।