नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हूऐ मारपीट करने वाले आरोपी मुन्ना यादव को एक वर्ष कारावास एवं पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड की सजा से मुकर्रर किया है। मीडिया सेल प्रभारी नीरज पाण्डेय (अभियोजन) ने जानकारी देते हुए बताया, कि दिसम्बर 2015 का एक मामला था, जिसमें फरियादी ओम प्रकाश निगम अपने बीट से शासकीय कार्य कर लौट रहे थे, तभी नौगजा गेट (चंदिया) के पास बेसहनी निवासी मुन्ना यादव गाली-गलौज के साथ फरियादी की कॉलर पकड़कर हाथापाई करने लगा, जहां फरियादी ओम प्रकाश के बाएं हाथ और गर्दन में चोट लगी थी। फरियादी द्वारा चंदिया थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जहां आरोपी के विरुद्ध 353, 332, 294, 323, 186 व 506 भाग 2 भादंसं का मुकदमा दर्ज कर जांच उपरांत न्यायालय में पेश किया गया। सात वर्ष बाद आज उक्त प्रकरण में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट राजन गुप्ता द्वारा भा०द०स० 332 के अंतर्गत एक वर्ष की सजा सहित 5 सौ के अर्थदण्ड की सजा दी गई। राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन भावना मिश्रा द्वारा की गई।