नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। कोतवाली थाना क्षेत्र में पीड़िता ने 22 दिसम्बर 2010 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कि घर मे सोते वक्त आरोपी संतोष कोल द्वारा पीड़िता के घर मे उसके कमरे मे जाकर अश्लील हरकते करने लगा, पीड़िता के परिजनों (मौसा मौसी) के द्वारा रोकने पर आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त मामला उमरिया कोतवाली मे दर्ज किया गया, जिसमें सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास सहित 500 रुपये के अर्थ दंड की सजा दी गई है। उक्त मामले में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी नीरज पाण्डेय द्वारा राज्य की ओर से पैरवी करते हुए, आरोपी को कठोर दण्ड देने का न्यायालय से आग्रह किया गया।