नेशनल फ्रंटियर) उमरिया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने छेड़छाड़ मामले में एक आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि मामला 27 जुलाई 2018 का है, जिसमें पीड़िता अपने गांव में शाम 06:00 बजे सरकारी नल से पानी भरकर घर वापस आकर अपने घर के बरामदे में खाना खा रही थी, उसी समय गांव का युवक राजू सिंह गोंड (आरोपी) उसके घर के अंदर घुसकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड कर अन्दर वाले कमरे में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, पीड़िता के जोर से चिल्लाने के साथ उसके परिजन बड़े पिता के आ जाने पर आरोपी उसे छोड कर चला गया। पीड़िता द्वारा उक्त बात अपने माता-पिता को बताने के बाद पीडिता की उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। 3 वर्ष पहले मामले में बीते दिन द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली के बेंच ने आरोपी राजू सिंह गोंड को धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत तीन वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उक्त मामले में राज्य की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बी. के. वर्मा द्वारा पैरवी की गयी।