नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने छेड़छाड़ मामले में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के अंतर्गत एक आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास के साथ एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि मानपुर थाना अंतर्गत 9 सितंबर 2016 के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली के न्यायालय द्वारा आरोपी पुच्चू उर्फ अजीत बैगा को तीन साल के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पीड़िता द्वारा अपने परिजन के साथ आकर मानपुर थाने में 9 सितम्बर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी द्वारा पीड़िता के बाल पकड़कर उससे जंगल की ओर चलने के लिये कहा, लेकिन पीड़िता ने मना किया बावजूद उससे आरोपी ने उसके गाल पर हाथ फेर कर कहा कि वह उसे पसंद है, इसलिए उसके साथ जंगल तरफ चले। जिसे लेकर पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा लिया और उससे बोला कि चिल्लाओगी या किसी को बताओगी तो उसे मार डालेगा, उसके चिल्लाने पर आरोपी उसे छोड़ कर भाग गया। उक्त घटना के पश्चात से जब भी आरोपी उसे मिलता था, तो उसके साथ छेड़खानी करता था। जिसके बाद पीडिता द्वारा अपने पिता के साथ लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उक्त घटना की रिपोर्ट के आधार पर थाना मानपुर में आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर से मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बी.के. वर्मा द्वारा सशक्त पैरवी की गयी एवं आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने का निवेदन किया गया। जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पुच्चू उर्फ अजीत बैगा को 3 वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।