नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। कोरोना का कोहराम तो है ही जिससे निपटने के लिए प्रशासनिक अमला हर कदम प्रयासरत है, लेकिन आपदा में अवसर की तलाश कर रहे जिले के कुछ दुकानदारों ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाने में जुटे हैं। इसी तरह की शिकायतें जिला कलेक्टर को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद जिले की सड़कों में कलेक्टर औचक निरीक्षण के लिए निकले तो खुली पाई गई दुकानों को सील कर दिया। दरअसल जानकारी अनुसार जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नगर का औचक भ्रमण कर कोरोना कर्फ़्यू का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यालय स्थित विनोबा मार्ग में कई कपड़े की दुकान खुले होने की जानकारी पर कलेक्टर द्वारा मौके पर पहुंचकर लक्ष्मी वस्त्र भंडार तथा केसरवानी वस्त्र भंडार को सील किया गया। जिले में वैश्विक महामारी कोरोना को खत्म करने प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। शायद इसी का नतीजा है कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या में पिछले एक हफ़्ते से से कमी देखी जा रही है। जबकि जानकारी अमुसार जिले के सुदूर ग्रामों में स्थित वस्त्रालय की दुकानों को कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन पर सील किया गया।
डीएम ने की अपील मास्क लगाएं ज़िंदगी बचाएं :
जिले में धरातल स्तर पर प्रशासनिक मुखिया द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है, इसी के तहत लगातार अपील भी कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिलेवासियो से कर रहे हैं, कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क एक सुरक्षा च्रक है। इसे पहनकर हम तो सुरक्षित रहेंगे, दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मेरी सुरक्षा मास्क लगाएं, मास्क जिंदगी बचाएं, कोविड-19 से बचाव के लिए बार-बार साबुन से हाथ धोने एवं सैनिटाइजर का उपयोग करते रहने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने साथ ही बेवजह घर से न निकलें, ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहने की अपील कर रहे हैं।
हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण करने दिए निर्देश :
वहीं जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले मे संचालित उचित मूल्य दुकानों से शासन के निर्देशानुसार माह अप्रैल, मई व जून 2021 का एक मुश्त राशन हितग्राहियों को वितरित किया जा रहा है इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत माह, मई एवं जून 2021 का राशन वितरण किया जाना है। उन्होने वर्तमान में कोविड 19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिले संचालित प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता शहरी क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य दुकान से सबद्ध नगरीय वार्डवार एवं ग्रामीण वार्डवार के अंतर्गत ग्राम पंचायत से संबद्ध ग्राम वार दिन निर्धारित कर पात्र हितग्राहियों को पात्रतानुसार खाद्यान्न सामग्री गेहूं, चावल, नमक, शक्कर एवं कैरोसीन का वितरण करनें के निर्देश दिए हैं। जबकि निर्देशित किया है कि यदि ग्राम पंचायत का ग्राम बडा है तो ग्राम के वार्डवार दिन निर्धारित कर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निर्देशित किया है कि उचित मूल्य की दुकानों पर सभी हितग्राहियो को एक साथ नही बुलाया जाए। उचित मूल्य की दुकानों पर कोविड 19 के प्रोटोकाल का पालन किया जाए। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने कहा है कि इसके बावजूद यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।