नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। मानवता को शर्मसार करने वाले एक जघन्य सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने पाली थाना अंतर्गत आरोपी कलीम अंसारी को दस वर्ष की सजा व दो हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मीडिया प्रभारी अभियोजन नीरज पांडेय ने बताया कि पाली थाना अंतर्गत आरोपी द्वारा अपने पड़ोस के फरियादी की नाबालिक छोटी लड़की को चॉकलेट व आइसक्रीम का लालच देकर उसे अपने घर बुलाकर उससे निजी अंगों में हाथ लगाने के लिए कहता था। आरोपी द्वारा नाबालिक पीड़िता के साथ कई महीने तक किये गए इस कृत्य को लेकर एक पड़ोसी ने पीड़िता के परिजनों को मामले की जानकारी दी। नाबालिक पीड़िता के परिजन की शिकायत पर पाली थाना में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र० 379/2019 भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। उक्त जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में अभियोजन अर्चना मरावी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बी० के० वर्मा द्वारा सफल पैरवी कर आरोपी को दण्डित कराने की जिरह की गई, जिस पर विशेष सत्र न्यायाधीश अशरफ अली के न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी कलीम अंसारी को धारा 5(ठ) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं आरोपी को दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।