सीधी
विगत दिवस बाजार से लौट रहे एक युवक पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला किए जाने की घटना सामने आई है जिसमें मझौली पुलिस द्वारा प्राणघातक हमले की धारा 307 सहित अन्य धाराओं के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक धीरेन्द्र कुमार मिश्रा पिता ज्ञानेन्द्र शेखर मिश्रा उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 15 चुवाही थाना मझौली विगत दिवस चमराडोल भऊजी बाजार से सब्जी लेकर वापस अपने घर आ रहा था। जैसे ही ग्राम सेमरिहा में यादव ढाबा के सामने सड़क पर बैठे ललन सिंह को सड़क में बैठने से मना करने से वो नाराज हो गया और रोहिणी गुप्ता के मकान के पास ललन सिंह गोड़ ने धीरेन्द्र कुमार मिश्रा का रास्ता रोककर मां बहन की अश्लील गालियां देते हुए विवाद करने लगा और कुल्हाड़ी से धीरेन्द्र के सिर पर प्राणघातक हमला कर दिया जिससे उसे गंभीर चोंटें आईं। आनन-फानन में घायल को उसके परिजन एवं आसपास के व्यक्ति उपचार हेतु प्रायवेट वाहन से सीएचसी मझौली अस्पताल ले गये एवं बाद सीएचसी मझौली से रेफर होकर जिला अस्पताल सीधी ले गये।
पूरे मामले की रिपोर्ट पर थाना मझौली में धारा 341,294, 307 भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया व थाना प्रभारी मझौली उपनिरीक्षक दीपक सिंह बघेल के नेतृत्व में आरोपी ललन सिंह गोंड़ पिता रणमत सिहं गोड़ उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम दड़ौर थाना मझौली को गिरफ्तार कर आला जरब एक अदद कुल्हाड़ी जप्त कर जे.आर. पर न्यायालय मझौली भेजा गया है।