कुलदीप तिवारी की रिपोर्ट
जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने लाकडाउन के दौरान वकीलों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। लाकडाउन के दौरान वकीलों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिस कारण मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य की तरफ से जनहित याचिका डाली गई थी। कोर्ट द्वारा याचिका का निराकरण करते हुए लाकडाउन के दौरान वकील और उनके जूनियर्स के लिए विशेष पास जारी करने के आदेश दिए हैं।
हाई कोर्ट ने कहा कि जरूरतमंद वकील संबंधित बार एसोसिएशन के माध्यम से जिला अधिकारी के समक्ष ऑफिस आने-जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने सरकार के जवाब के बाद यह बात कही।
गौरतलब है कि दरअसल यह जनहित याचिका इंदौर निवासी वकील और मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य सुनील गुप्ता की ओर से दायर की गई थी। याचिका में हाई कोर्ट को बताया गया कि जनता कर्फ्यू के कारण वकील और जूनियर्स को ऑफिस आने-जाने में काफी परेशानी होती है। आए दिन पुलिस से विवाद की स्थिति निर्मित होती है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि कोर्ट भले ही वर्चुअल सुनवाई कर रही हो पर अधिवक्ता और जूनियर्स को ऑफिस जाना ही होता है। इससे वकील सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। याचिका में थोड़ी राहत की मांग की गई थी। जनहित याचिका में मप्र शासन के मुख्य सचिव, पीएस गृह विभाग सहित जिलों के कलेक्टर को पक्षकार बनाया गया था। वहीं सरकार की तरफ से जवाब पेश करने के बाद न्यायालय ने याचिका का निराकरण कर दिया है। अब वकील और उनके जूनियर्स बार एसोसिएशन के माध्यम से जिला अधिकारी के समक्ष ऑफिस आने-जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।