राजेश शर्मा की विशेष रिपोर्ट
भोपाल। मप्र में जल्द निकाय चुनाव कराए जा सकते है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को नगरीय निकाय चुनाव जल्द कराने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि गुरुवार को याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिए। याचिका की सुनवाई जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की युगल पीठ ने की। कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार है। 3 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश के नगर निगमों और परिषदों में एक साल से भी अधिक समय से प्रशासकीय कार्यकाल चल रहा है। पहले कमलनाथ सरकार ने तारीख बढ़ाई। बाद में शिवराज सरकार भी इसे टालती रही। हाल ही में तीन महीने के लिए चुनाव आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था। इसके बाद याचिका दायर की गई तो हाईकोर्ट ने जल्द चुनाव कराने के आदेश दिए। पूर्व पार्षद भारत पारख द्वारा दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया था।
निर्वाचन आयोग ने भी शुरू की तैयारी
नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने भी शुरू कर दी है। संभवत: अप्रैल में चुनाव करवाए जा सकते हैं। पिछले दिनों शासन ने नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनावों को आगे बढ़वा दिया था, जिसके चलते अब जनवरी 2021 के आधार पर मतदाता सूची नए सिरे से बनानी पड़ रही है।