नेशनल फ्रंटियर/उमरिया। जिले भर में नवीन हैंडपंप और नलकूप खनन को लेकर वर्तमान समय में प्रतिबंध लगा दिया गया है। पेयजल संकट की संभावित स्थितियों को ध्यान में रख कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत जिलें में नवीन निजी हैण्डपंप, नल कूप खनन प्रतिबंधित किया गया है। ताकि जल स्तर नीचे जाने से जिले में पेयजल की स्थिति प्रभावित नही हो। बताया गया कि श्री श्रीवास्तव के संज्ञान मे यह बात आई कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बोरिंग मशीन पाई जा रही है, जिससे पंप, नलकूप खनन पर लगाया गया प्रतिबंध उक्त अधिनियम की धारा के अंतर्गत आदेश का उल्लंघन हो रहा है। उन्होने कहा कि शहडोल रोड, कटनी रोड, ब्यौहारी रोड, जबलपुर रोड पर जिले से क्रास होने वाली मशीनो को छोड़कर पाई जाने वाली समस्त मशीनो पर पेयजल परीरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।