नेशनल फ्रंटियर उमरिया। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा संचालित राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को आयोजित की गई है। यह परीक्षा दो पाली मे संपन्न होगी जिसमें पहली पाली में प्रातः 10 बजे से तथा दूसरी पाली में दोपहर 2:15 बजे से प्रारंभ होगी। उमरिया जिला मुख्यालय में उक्त परीक्षा नौ परीक्षा केंद्र के माध्यम से 2019 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। अपर कलेक्टर अशोक ओहरी ने बताया कि शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय में 300 परीक्षार्थी, शासकीय सज्जन उत्कृष्ट विद्यालय में 200 परीक्षार्थी, शा0 कन्या उमावि में 250 परीक्षार्थी, शा0 बालक उमावि में 250 परीक्षार्थी, शासकीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय में 300 परीक्षार्थी, महर्षि बावरा शिक्षा संस्थान में 200 परीक्षार्थी, सेन्ट्रल एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 200 परीक्षार्थी, राबर्टसन कान्वेंट हाई स्कूल में 200 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे।
कोविड संक्रमित छात्रों की अलग व्यवस्था :
कोविड 19 से संक्रमित परीक्षार्थियो हेतु शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उमरिया में परीक्षा केंद्र बनाया गया है।अपर कलेक्टर ने बताया कि परीक्षार्थियो को वर्तमान मे जारी कोरोना गाईड लाईन का पालन करना आवश्यक होगा एवं परीक्षा दिवस 25 जुलाई को परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय मे प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र मे प्रवेश करते समय अपने साथ केवल प्रवेश पत्र एवं फोटोयुक्त पहचान पत्रों मेे कोई एक पहचान पत्र की मूलप्रति साथ मे लाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में परीक्षार्थियो को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नही दिया जाएगा।
ये पहचान पत्र होंगे मान्य :
लोक सेवा द्वारा आयोजित राज्य एवं वन सेवा की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र के साथ एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, जिसमें मान्य पहचान पत्र मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, एवं राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओ द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थाओ में अध्ययनरत आवेदको के मामले में संस्था के प्रमुख द्वारा जारी सूचना पत्र, फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को परीक्षा देने की अनुमति प्रदान नही की जाएगी।
परीक्षा में इस पर रहेगा प्रतिबन्ध :
परीक्षार्थियो से अपील की गई है कि परीक्षा केंद्र पर जूता, मोजा, एसेसरीज जैसे क्लचर, बक्कल, घडी, हाथ मे पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर मे पहने जाने वाले बेल्ट, धूप मे पहने जाने वाले चश्मे, पर्स, टोप, कीमती वस्तु, मोबाइल, लेपटाप आदि साथ मे ले जाना वर्जित होगा।