नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। जिले के पाली थाना अंतर्गत चार वर्ष पहले एक व्यक्ति ने अपने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। मामले में आरोपी को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा का फ़रमान दिया है। मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि 7 अक्टूबर 2017 को रामप्रकाश सिंह ने थाना पाली में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसका बडा भाई रामस्वरूप सिंह अपनी पत्नी शांति बाई के साथ रोजाना कि तरह धान के खेत में बसने के लिए गया था, परन्तु 6 अक्टूबर 2017 को आरोपी रामस्वरूप अकेला ही घर वापस आया। और आरोपी रामस्वरूप सिंह बाहर जाने के लिए मां से पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन अकेले वापस लौटने को लेकर आरोपी की मां ने उसकी पत्नी अर्थात मृतिका के बारे में पूँछी तो आरोपी पति ने कहा कि वह खेत मे है।
थाने में दर्ज हुआ मामला :
शंका होने पर आरोपी का भाई रामप्रकाश अपनी मां के साथ जाकर देखा तो उसके भाई की पत्नी शांतिबाई मैरा(मड़इया) के नीचे मृत पड़ी थी,जिसके बाद मामले की जानकारी मोहल्ले भर में फैली वहीं आरोपी रामस्वरूप रात में ही कहीं चला गया था। जिसके संबंध में अभियुक्त रामस्वरूप सिंह के विरूद्ध थाना पाली में धारा 302 भा.द.सं. के अतंर्गत प्रकरण दर्ज किया गया।
आजीवन कारावास की सजा :
मामले की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश अशरफ अली द्वारा आरोपी रामस्वरूप सिंह को भादंसं की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीमती रचना गौतम द्वारा प्रभावी संचालन एवं सशक्त पैरवी की गयी।