विकाश शुक्ला/उमरिया। जिले के मानपुर जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पिपरिया की ग्राम प्रधान को उनके पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पिपरिया के ग्राम पंचायत में आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सरपंच को हटाया गया, जिसमें योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले राशि तो आहरित कर ली गई, लेकिन धरातल पर कार्य शून्य रहा। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रधान ग्राम पंचायत पिपरिया देववती कोरी को सीसी रोड निर्माण की स्वीकृत राशि आहरित करने के बाद भी, निर्माण कार्य नही करानें पर प्रशासकीय समिति के प्रधान पद से पृथक कर दिया। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी मानपुर को निर्देशित किया है, कि ग्राम पंचायत पिपरिया में प्रशासकीय समिति के प्रधान पद हेतु विधि प्रक्रिया के तहत नियमोचित प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराएं।
यह हुआ कारनामा :
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मानपुर विकासखंड कि ग्राम पंचायत पिपरिया हेतु देववती कोरी को ग्राम पंचायत पिपरिया के प्रशासकीय समिति का प्रधान 23 मार्च 2020 को नियुक्त किया गया था। देववती कोरी, प्रधान, ग्राम पंचायत पिपरिया द्वारा सी.सी. रोड निर्माण कांजी हाउस से गेंदलाल बैगा के घर की ओर 20 मीटर हेतु राशि रूपयें 75200 की स्वीकृति 16 दिसंबर 2017 को प्रदाय की गई थी। उक्त कार्य के लिए सरपंच देववती कोरी द्वारा 55640 रूपयें की राशि आहरित करवाई गई है, किन्तु निर्माण स्थल पर कोई कार्य नहीं कराया गया है। बगैर कार्य कराये ही उक्त राशि 55640 रूपये का आहरण किया गया, जो कि प्रधान देववती कोरी का प्रकरण विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (न्यायालय) जिला उमरिया में पंजीबद्ध किया गया।
नहीं जमा की गई राशि :
प्रकरण में विधिवत सुनवाई उपरान्त 30 जुलाई 2021 को निर्णय पारित किया गया। देववती कोरी प्रधान ग्राम पंचायत पिपरिया जनपद पंचायत मानपुर से राशि 27820 रूपये म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत राशि वसूली का आदेश पारित किया गया। आदेश के उपरान्त लगभग एक माह का समय व्यतीत होने के बाद भी संबंधित द्वारा वसूली योग्य राशि जमा किया जाना नहीं पाया गया है। देववती कोरी प्रधान ग्राम पंचायत पिपरिया जनपद पंचायत मानपुर द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया गया। देववती कोरी प्रधान ग्राम पंचायत पिपरिया जनपद पंचायत मानपुर द्वारा प्रस्तुत जबाव समाधानकारक व संतोषप्रद होना नहीं पाया गया है, और शासकीय राशि नियम विरुद्ध तरीके से आहरण कर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया जाना प्रमाणित पाया गया है।
पद से हटाने जारी हुए आदेश :
म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र द्वारा प्रशासकीय समिति गठन बावत् दिये गये निर्देश एवं संचालक पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देववती कोरी, प्रधान, ग्राम पंचायत पिपरिया को प्रशासकीय समिति के प्रधान पद से पृथक कर दिया गया है। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर को निर्देशित किया गया है, कि ग्राम पंचायत पिपरिया में प्रशासकीय समिति के प्रधान पद हेतु विधि प्रक्रिया के तहत नियमोचित प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है।