नेशनल फ्रंटियर उमरिया। आम आदमी को सूदखोरों के बुने मकड़जाल से बाहर निकालने के लिए उमरिया पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। अवैध साहूकार सूदखोर ब्याज में पैसे देकर कई गुना पैसा वसूल करते हैं, जिस कारण ऋणियों को आत्मघाती कदम तक उठाना पड़ता है। इसे लेकर उमरिया पुलिस दिसंबर माह में विशेष अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक उमरिया प्रमोद कुमार सिन्हा ने कहा कि पुलिस मुख्यालय भोपाल से मिले निर्देश अनुसार जिले में अवैध साहूकार व सूदखोरों के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है। सबसे पहले जानकारी एकत्रित की जा रही है, जिनके द्वारा पहले शिकायत की गई। जिन पीड़ितों की शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंची उन लोगों से भी पुलिस से जानकारी साझा करने की अपील की। एसपी ने कहा कि जिले में जितने अवैध (बग़ैर पंजीकृत) साहूकार सूदखोर हैं, उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं जन नागरिकों से लोन पंजीकृत सरकारी संस्था व बैंक से लेने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक श्री सिन्हा ने कहा कि अवैध साहूकारों के कारोबार को विधिवत रोकना और आम आदमी को सूदखोरी के कारण आर्थिक क्षति होने से बचाना ही उद्देश्य है। कई साहूकार ऋण के ब्याज की दरें शासन द्वारा निर्धारित दरों से अत्यधिक दर रखते हैं और ऋण की वसूली में ऋणियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते हैं, जिसके कारण ऋणी या उसके परिजन अवसादग्रस्त होकर आत्म हत्या जैसे कदम उठा लेते हैं।
अपंजीकृत साहूकार नहीं वसूल सकेगा उधार :
इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित विधिसम्मत कदम उठाना आवश्यक है।
शासन के अधिनियमों और अधिसूचनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, जिससे जनता जागरूक और आत्मनिर्भर बन सके। साहूकार अधिनियम, 1934 , अधिसूचना मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 25 दिसम्बर 2020 की अधिसूचना , मध्य प्रदेश साहूकार अधिनियम, 1934 धारा 2(ख) के अन्तर्गत 18 दिसम्बर 2020 को अधिसूचितः साहूकार द्वारा उधारों पर पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अधिक ब्याज प्रभारित नहीं किया जायेगा। बताया गया कि मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन अधिनियम 2020 अपंजीकृत साहूकारों द्वारा दिया गया उधार कतिपय परिस्थितियों में वसूलनीय नहीं होगा।
एसपी से सीधे मिल सकेंगे पीड़ित :
मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937, यदि साहूकार अथवा अपंजीकृत साहूकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऋण दिया गया है और उसे प्रताड़ित कर रहा है या शासन द्वारा निर्धारित ब्याज की दर से अधिक ब्याज की दर से ऋण की वसूली करता है तो पुलिस ऐसी शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए विधिसम्मत कार्यवाही उपरोक्त अधिनियमों के साथ-साथ भारतीय दण्ड विधान के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत करेगी। पुलिस अधीक्षक उमरिया प्रमोद सिन्हा ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए है। वहीं पीड़ित सीधे पुलिस अधीक्षक से मिल सकेंगे।