नेशनल फ्रंटियर/उमरिया। कोरोना लॉकडाउन में तेंदूपत्ता संग्राहकों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है, और उनके खाते में 29 करोड़ 35 लाख 24 हजार चालिस रुपये जिला यूनियन के खाते में 1 लाख 39 हजार 478 तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए हस्तांतरित किया है। हालांकि यह उनके मेहनत की कमाई है जो सीजन वर्ष 2017-18 एवं 2019 के वर्षों का भुगतान है। बताया गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं वन मंत्री डा विजय कुंवर शाह द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेंदूपत्ता सीजन वर्ष 2017-2018 एवं वर्ष 2019 मे जिला यूनियन के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1 लाख 39 हजार 478 तेंदूपत्ता संग्राहको के खातें में 29 करोड़ 35 लाख 24 हजार 40 रूपये हस्तांरित की गई।
लघुवनोपज के 57 समितियों के माध्यम से भुगतान :
जिला लघुवनोपज सहकारी यूनियन उमरिया के अंतर्गत समितियो का वर्ष 2017 के पांच समितियों के 13 हजार 87 तेंदूपत्ता संग्राहको के खाते में चार करोड़ एक लाख पैंसठ हजार नौ सौ बहत्तर, वर्ष 2018 के 25 समितियो के 50 हजार 698 के संग्राहको के खाते में पन्द्रह करोड़ चार लाख सतहत्तर हजार एक सौ छियानबे तथा वर्ष 2019 के 27 समितियों के 75 हजार 693 संग्राहको के खाते में दस करोड़ अट्ठाईस लाख अस्सी हजार आठ सौ बहत्तर रूपये सब कुल 29 करोड़ 35 लाख 24 हजार 40 रूपये हस्तांरित की गई।
डीएम ने तेंदूपत्ता संग्राहकों से जुडे कार्यों को दी छूट :
वहीं वर्तमान समय में उमरिया जिले में लागू जनता कर्फ्यू (लॉकडाउन) के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 की उपधारा के अंतर्गत आदेश जारी किया है। जारी आदेश में तेदूपत्ता संग्रहण तथा इससे जुडे कार्य को कोरोना कर्फ़्यू से मुक्त किया गया है। मण्डी लाइसेंसी सौदा पत्रक के आधार पर ग्रामों मे क्रय कर सेकेगे, परंतु किसानो के समर्थन मूल्य से कम मूल्य नही दिया जा सकेगा। उन्होने निर्देशित किया है कि उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उल्लंघन की दशा में आईपीसी की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 80 तथा महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के प्राधवानों के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।