नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। शासकीय माध्यमिक विद्यालय धनवाही संकुल केंद्र शासकीय हाई स्कूल जोबी विकासखण्ड मानपुर में बालिका के साथ छेड़छाड़ करने एवं दुराचार करने के प्रयास करने पर शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कृष्ण कुमार चतुर्वेदी (मा०शि०) शा०मा०वि० धनवाही संकुल केन्द्र शा० हाईस्कूल जोबी वि०ख० मानपुर द्वारा शा०मा०वि० धनवाही में अध्ययनरत अवयस्क छात्रा को कार्यालय कक्ष में बुलाकर छेड़-छाड़ कर, अश्लील हरकत करने एवं दुराचार का प्रयास करने के कारण अभिभावक द्वारा 13 सितंबर को थाना इंदवार में पास्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। उक्त कृत्य की जानकारी कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को होने के पश्चात, उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षक को निलम्बित कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षक कृष्ण कुमार चतुर्वेदी का कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कडिका 3 के विरुद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतएव आदर्श आचरण संहिता के प्रतिकूल कार्य किये जाने एवं थाने में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के फलस्वरूप कृष्ण कुमार चतुर्वेदी के विरुद्ध लघुशरित का आरोप अधिरोपित करते हुये म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की कंडिका 9 में प्रदत्त शक्तियों का अमल में लाते हुये तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है, वहीं शिक्षक को मुख्यालय कार्यालय विकास शिक्षा अधिकारी करकेली में नियत कर दिया गया है। वहीं संबंधीजन को निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दी जाएगी।