सीधी। डेढ़ साल पूर्व जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्याकाण्ड के सभी आरोपियों को जिला अदालत ने 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ ₹7-7 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सत्र न्यायाधीश के सुनाए गए फैसले जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उमेश सिंह चौहान ने बताया कि 14 जुलाई 2019 को बहरी थाना के ददरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दोपहर करीबन 2:00 बजे के करीव से आरोपी बनाने सुखदेव सिंह बाबूलाल सिंह एवं ब्रह्मदेव सिंह के साथ मारपीट कर घायल कर दिया था l घायल रंग देव सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई l
बहरी पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 262 /2019 धारा 302 /34 अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को सुनवाई के लिए न्यायालय में पुलिस किया था l जहां विद्वान न्यायाधीश दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात आरोपी बेला प्रताप सिंह मणिराज सिंह आशीष सिंह विश्वनाथ सिंह को दोषी मानते हुए धारा 304 भाग 1/34 एवं धारा 323/34 आरोप साबित होने पर आरोपी गणों को 10-10 साल का सश्रम कारावास 7-7 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है l मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह परिहार ने किया था जबकि अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक उमेश सिंह चौहान ने करके आरोपियों को दंडित कराया है।