नेशनल फ्रंटियर/उमरिया। जिले में पॉक्सो एक्ट के आरोपी को छेड़छाड़ मामले में तीन वर्ष के कठोर कारावास सहित एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई। प्रेस नोट जारी कर मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय द्वारा जानकारी दी गई। पीड़ित पक्ष की ओर से अदालत में डीपीओ श्रीमती अर्चना मरावी एवं अति. डीपीओ सुशील कुमार शुक्ला द्वारा सशक्त पैरवी की गई। मिली जानकारी अनुसार पीड़िता अपने मौसी के यहां घूमने गई थी जहां उसे भगाने कि फिराक में आरोपी ने दबाव बनाया इससे पहले आरोपी द्वारा छेड़छाड़ भी किया गया, जिसके बाद उक्त घटना की जानकारी परिजनों को पीड़िता ने बताई और परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर आरोपी को सजा मुक़र्रर हुई।
यह है मामला :
दरअसल पीडिता द्वारा अपने माता पिता के साथ कोतवाली उमरिया में दिनांक 05.07.2019 को उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गयी की वह 12.06.2019 को परिवार की शादी से घर लौट रही थी, तभी रवि चौधरी द्वारा बुरी नियत से हाथ पकडकर जबरदस्ती उसे खींचने लगा और गलत काम करने के लिए बोला पीडिता के मना करने पर आरोपी ने पीडिता से कहा कि यदि यह बात बताई तो वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है तथा उसे व उसके परिवार को मार देगा। जिसके बाद पीडिता के चिल्लाने पर आरोपी उसे छोडकर भाग गया। पीडिता ने उक्त बात अपने परिवार को बताई थी। दिनांक 20.06.2019 को वह अपने मौसी के यहां घूमने गयी थी, तो आरोपी रवि 03.07.2019 को उसके मौसी के घर आ गया और उसे अपने साथ चलने के लिए बोला तो मौसी ने उसे डांटकर उसे घर से भगा दिया। जिसके पश्चात पीडिता ने उक्त बात अपने परिवारजनों को बताया।
आरोपी को हुई सजा :
पीडिता की रिपोर्ट पर कोतवाली उमरिया में आरोपी के विरूद्ध भादस की धारा 354,354(घ), 506 तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। वहीं संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली के द्वारा आरोपी रवि चौधरी को धारा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।