पैन और आधार आज के वक्त में दो जरूर दस्तावेज हैं। सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया हैं, तो आपके पास बस 2 दिन का वक्त बचा है। इसके बाद आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। इसके बाद आप चाहकर भी पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाएंगे। अभी 30 जून 2023 तक यूजर्स 1000 रुपये जुर्माना देकर पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
ऐसे पैन आधार लिंक स्टेट्स करें चेक
लेकिन सबसे पहले सवाल उठता है कि क्या आपको मालूम है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं? यूजर्स चाहें, तो 567678 या फिर 56161 पर एसएमएस भेजकर पता लगा सकते हैं कि आखिर आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं? इसके अलावा पैन आधार लिंक के स्टेटस को इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
ऑनलाइन पैन आधार करें लिंक
- सबसे पहले आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in/ वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर अकाउंट लॉगिन करना होगा।
- फिर पैन आधार से लिंक का पॉपअप मैसेज आएगा। या फिर प्रोफाइल सेटिंग में जाकर आधार लिंक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब पैन पर दर्ज डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की डिटेल दिख जाएगी। इसे आधार कार्ड की डिटेल से मैच करना होगा।
- डिटेल मैच होने के बाद यूजर को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद लिंक नाउ बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद पॉपअप मैसेज से मालूम चल जाएगा कि पैन आधार कार्ड से लिंक हो गया है।
मैसेज से पैन को आधार से करें लिंक
- सबसे पहले 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें।
- इसके बाद 10 डिजिट वाला पैन नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद इस मैसेज को 567678 या 56161 नंबर पर भेज दें।