महिला के साथ मारपीट, कोर्ट ने दी 6 माह के सश्रम कारावास की सजा

उमरिया। सिविल कोर्ट ने खेत में मावेशियों को लेकर सात वर्ष पहले महिला के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी को 6 माह के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि फरियादी खेत पर थी, तभी आरोपी पुरुषोत्तम सिंह गोंड द्वारा फरियादी के खेत के बगल से अपने मवेशी लेकर निकला, जिसके मवेशी फरियादी के खेत में घुस गये तो फरियादी ने आरोपी से कहा कि उसके खेत में मवेशी क्यों घुसेड़ दिये, इसी को लेकर आरोपी पुरुषोत्तम फरियादी अशलील गालियां देते हुए फरियादी महिला के ऊपर को लाठी से वार कर दिया, जहां बायें जांघ में व सिर में लगी। साक्षी झूलन, रामस्वरूप यादव व बउआ यादव ने बीच-बचाव किया।

आरोपी ने फरियादी को यह धमकी दी कि दोबारा मवेशी के बारे में बात की तो वह जान से खत्म कर देगा। घटना की जनाकारी  फरियादी द्वारा अपने भाई पाण्डू बैगा को बताई। जिसके बार थाना उमरिया में अप० क्र० 336/2015 पर भा.द.स. की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। राज्य की ओर से मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीरज पाण्डेय द्वारा कठोर से कठोर दण्ड देने का निवेदन किया गया। जिनके तर्कों से सहमत होकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामप्रकाश अहिरवार के न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी पुरुषोत्तम सिंह गोंड को भा.द.स. की धारा 323 व 325 के अंतर्गत छ: माह का कठोर कारावास एवं आरोपी को एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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