मथुरा में अब नहीं मिलेगी शराब, सीएम योगी के आदेश के बाद 34 दुकानों पर लगा ताला

मथुरा. मुख्यमंत्री के आदेश के 8 महीने बाद मथुरा में बुधवार 1 जून से शराब, बीयर व भांग की 34 दुकानों पर ताला लग जाएगा. मुख्यमंत्री योगी ने जन्मस्थान के दस किमी के रेडियस एरिया को तीर्थ स्थल घोषित किया था. इसके बाद जिला प्रशासन ने 2 बार सहित 32 शराब दुकानें बंद करा दी हैं. इसकी जगह दूध दही और मख्खन की दुकानों को बढ़ाया जाएगा.

गौरतलब है कि आठ माह पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तीर्थ स्थल घोषित किए जाने के बाद शारब और मांस की दुकानों को जन्मभूमि स्थल के आस पास प्रतिबंधित किया गया था. आदेश के वावजूद 8 महीने तक जन्मस्थान क्षेत्र में शराब की बिक्री होती रही. तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद मांस की बिक्री नॉन वेज होटलों को तत्काल बंद किया गया था. मुख्यमंत्री के इस आदेश का असर नगर निगम के 22 वार्डो में पड़ा था. मांस बिक्री पर तत्काल रोक के साथ ही शराब की बिक्री के चालू होने से प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे थे.

तीर्थ स्थल होने पर इन दुकानों में हुई तालाबंदी
तीर्थ स्थल घोषित होने के चलते मथुरा की 7 देशी शराब, 7 अंग्रेजी शराब, 1 मॉडल शॉप, 8 बीयर की दुकान, 6 भांग की दुकान, 2 बार, 3 थोक के गोदामों सहित कुल 34 स्थानों पर तालाबंदी की गई है.

बंद हुई दुकानों से हुई थी करोड़ों की कमाई
जो दुकानें बंद की गई हैं उनसे पिछले वर्ष शराब बिक्री से 40 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी. जनपद में इस समय 698 शराब की दुकानें हैं, जिससे 546 करोड़ रुपए सालाना कमाई होती है. 34 स्थानों पर हुई शराब बंदी के बाद भी आबकारी विभाग ने 600 करोड़ सालाना आय की उम्मीद जताई है.

इन क्षेत्रों में दिखेगा असर
शराबबंदी से बंद हुई दुकानों से घाटी बहलराय, गोविंद नगर, मंडी रामदास, चौबिया पाड़ा, द्वारिकापुरी, नवनीत नगर, वनखंडी, भरतपुर गेट, अर्जुन पुरा, हनुमान टीला, जगन्नाथपुरी, गऊ घाट, मनोहरपुरा, बेरागपुरा, राधानगर, बदरीनगर, महाविद्या कॉलोनी, कृष्णानगर, कोयला गली, डेम्पियर नगर, जयसिंह पुरा क्षेत्र में शराब, मांस बिक्री व सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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