दुकान और मॉल में मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं, इस वजह से सरकार ने लिया फैसला?

जब आप दुकान या फिर मॉल से कुछ खरीदते हैं, तो पेमेंट से पहले आपको मोबाइल नंबर बताना होता है। लेकिन अब दुकान या फिर मॉल में मोबाइल नंबर पूछने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब दुकान और मॉल से बिलिंग के लिए मोबाइल नंबर जरूरी नहीं होगा। इस मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे ग्राहकों को आने वाले दिनों में बड़ा फायदा होने की उम्मीद है।

नहीं मांग सकेंगे पर्सनल जानकारी 

उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से इस मामले में बयान जारी करके साफ कर दिया गया है कि कोई भी दुकानदार ग्राहक को बिलिंग या किसी अन्य काम के लिए मोबाइल नंबर मांगने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नियमों की ट्रेड पॉलिसी का उल्लंघन है। सरकार ने माना कि ग्राहकों से बिलिंग या किसी अन्य काम के लिए ग्राहकों को पर्सनल जानकारी देने को बाध्य करना नियम के खिलाफ है। इस मामले में मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी नहीं मांगा ज सकता है।

क्यों लिया गया ऐसा फैसला

दरअसल ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि ग्राहकों की पर्सनल जानकारी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मामले में रिटेल इंडस्ट्री CII, FICCI और ASSOCHAM की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार का कहना है कि इस तरह की शिकायतें लंबे वक्त से मिल रही थीं। कुछ ऐसी भी शिकायते रही हैं कि उनके मोबाइल नंबर को थर्ड पार्टी को बेच दिया जाता है, जिससे उनके नंबर पर स्पैम कॉल की संख्या में इजाफा हो रहा है। बता दें कि दुकानदार और मॉल ग्राहकों की पर्सनल जानकारी जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल डेटा का कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिलहाल इसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। ऐसे में सरकार ने दुकान और मॉल में मोबाइल नंबर मांगने पर बैन लगा दिया है।

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