वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अबर किसी के पास पैन और आधार कार्ड नहीं है वो सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश नहीं कर पाएगा. दोनों डॉक्युमेंट्स केवाईसी में इस्तेमाल किए जाएंगे. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन की खास बात तो ये है कि बच्चों द्वारा खोले गए या बच्चों के नाम से स्मॉल सेविंग स्कीम के अकाउंट के मामले में भी आधार को अनिवार्य कर दिया गया है.
नेशनल सेविंग स्कीम्स के तहत, पीपीएफ, एससीएसएस, राष्ट्रीय सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स को डाक विभाग, सरकारी बैंकों और कुछ ऑथराइज्ड प्राइवेट बैंकों की ओर ऑपरेट किए जाते हैं.
बच्चों के लिए आधार नियम
- 31 मार्च 2023 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बच्चों के स्मॉल सेविंग अकाउंट के लिए आधार नंबर या आधार नोटिफिकेशन होने का प्रूफ अनिवार्य होगा.
- अधिसूचना के अनुसार स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक बच्चे को आधार नंबर या आधार ऑथेंटिफिकेशन से गुजरने का प्रूफ देना होगा.
- योजना का लाभ लेने वाले बच्चे, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या उसने अभी तक आधार में इनरोल नहीं कराया है, को आधार इनरोल के लिए आवेदन करना होगा. बशर्ते कि वह आधार इनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने पेरेंट्स या गार्जियन की सहमति जरूरी होगी.
- 10 साल उम्र से ज्यादा बड़े बच्चे पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम में जैसे सेविंग अकाउंट, नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट, नेशनल सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र में अकाउंट ओपन करा सकते हैं.
- पीपीएफ अकाउंट गार्जियन/पेरेंट्स द्वारा नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है जबकि सुकन्या समृद्धि खाता 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर गार्जियन/पेरेंट्स द्वारा खोला जा सकता है.
बड़ों के लिए आधार के नियम
बड़ों और सीनियर सिटीजंस के लिए भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तहत लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य हो गया है. नोटिफिकेशन के अनुसार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार नंबर रखने या आधार ऑथेंटिफिकेयान से गुजरने का प्रूफ देना होगा. वहीं किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए इनरोलमेंट नहीं कराया है, को योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले आधार इनरोलमेंट के लिए आवेदन करनना होगा. बशर्ते कि वह आधार प्राप्त करने का हकदार हो.