नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. पीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाकर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को दिमागी स्वास्थ्य जांच की जरूरत है.
PM के खिलाफ याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की बेंच ने कहा कि स्थानीय प्रशासन याचिकाकर्ता पर नजर रखे. दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप बेतुके हैं और वह या तो मतिभ्रम या किसी अन्य मानसिक समस्या से पीड़ित हैं और उन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है.
अदालत ने लगाई फटकार
अदालत ने स्थानीय प्रशासन से आगे कहा कि अगर जरूरत महसूस हो तो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के तहत उसका इलाज करवायें. इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी. कैप्टन दीपक कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ता दीपक विमान में पायलट के तौर पर तैनात थे.
याचिका में क्या मांग?
दरअसल, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गलत तरीके से शपथ ली है. इस वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए. मगर आज यानी बुधवार को हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी. उन्होंने याचिका में पीएम मोदी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने के प्रयास का भी आरोप लगाया था.