दो पैन कार्ड मामले में आज़म खां और उनके बेटे को सात साल की सजा

रामपुर। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को एक और बड़ा झटका लग गया है जिन्हें रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की कैद का फैसला सुनाया है दोनों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है। सपा के पूर्व विधायक और मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में अदालत ने सोमवार की दोपहर बाद अपना फैसला सुना दिया है।

एमपी-एमलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला दोनों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में अदालत ने मंगलवार की दोपहर बाद अपना फैसला सुना दिया। एमपी-एमलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला दोनों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है।

साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का फैसला आते ही आजम-अब्दुल्ला को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। फैसला आने के बाद कचहरी परिसर में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया और आज़म खां को सजा सुनाए जाने के बाद उनके चेहरों पर मायूसी छा गई है। बताते चलें कि शहर विधायक आकाश सक्सेना ने मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ़ फर्जी पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

इस दौरान शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूंगा बस इतना ही कह सकता हूँ कि आज़म ख़ान को मिटाने के लिए पूरी ताक़त का इस्तेमाल किया जा रहा है, और याद रहे ज़ुल्म फ़िर ज़ुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है । फिलहाल दोनों को रामपुर की जेल में भेज दिया गया है।

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