देहरादून : साइबर ठगी के शिकार उपभोक्ता को हुए नुकसान की भरपाई बैंक को करनी होगी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक को उपभोक्ता के खाते से निकाली गई रकम 30 दिन के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। बैंक की तरफ से उपभोक्ता को 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी दिए जाएंगे।
साइबर ठगों ने निकाल लिए थे एक लाख 41 हजार रुपये
दून के नेशविला रोड निवासी संजय चांदना ने पंजाब नेशनल बैंक की नारी शिल्प मंदिर मार्ग शाखा के प्रबंधक को पक्षकार बना कर आयोग में वाद दायर किया था। उनका कहना था कि उनके बेटे रोशन चांदना का उक्त बैंक में खाता है, जिससे साइबर ठगों ने एक लाख 41 हजार रुपये निकाल लिए। इस मामले में पुलिस में मुकदमा पंजीकृत है। उन्होंने इस मामले की सूचना बैंक को भी दी थी।
धनराशि 10 दिन में खाते में वापस का दिया था आश्वासन
जिस पर बैंक की तरफ से एक फार्म भरवाकर आश्वासन दिया गया कि उक्त धनराशि 10 दिन में खाते में वापस आ जाएगी। हालांकि, तय अवधि में ऐसा हुआ नहीं। इस पर संजय चांदना की तरफ से बैंक को रिमाइंडर भी भेजे गए। इसके बावजूद खाते में धनराशि वापस नहीं आई।
बैंक के कृत्य से उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा
बैंक को नोटिस तामील होने के बावजूद बैंक की तरफ से कोई आयोग में उपस्थित नहीं हुआ और न प्रतिवाद ही पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसे में एकपक्षीय सुनवाई की गई। आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल और सदस्य विमल प्रकाश नैथानी व अलका नेगी ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माना कि बैंक के कृत्य से उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा है, जिसकी भरपाई बैंक को करनी होगी।