सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) भारत में एक दीर्घकालिक निवेश का साधन है. यह आकर्षक ब्याज दरों और निवेशित राशि पर रिटर्न जैसे कई लाभों के साथ आता है. पीपीएफ (PPF) में निवेश करने के कई सारे फायदे हैं और इस स्कीम में लंबे वक्त के लिए निवेश किया जा सकता है. वहीं पीपीएफ में निवेश करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड भी है, जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए. साथ ही पीपीएफ में कौन निवेश कर सकता है और कौन निवेश नहीं कर सकता, इसको लेकर भी पूरा अपडेट रहना चाहिए.
टैक्स में बचत
दरअसल, पीपीएफ खाता खोलने के लिए व्यक्ति को विशेष योग्यता पूरी करनी होती है. खाता खोलने पर आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स बेनेफिट्स हासिल कर सकते हैं. वहीं पीपीएफ के तहत मिले ब्याज और रिटर्न इनकम टैक्स के तहत टैक्सेबल नहीं होते हैं.
कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट?
केवल देश में रहने वाले भारतीय नागरिक ही पीपीएफ खाता खोल सकते हैं. 18 वर्ष से ज्यादा के व्यक्ति पीपीएफ में खाता खोलने के योग्य हैं. पीपीएफ खाता खोलने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है. वहीं आप अपने नाम से एक ही पीपीएफ खाता खोल सकते हैं. यहां तक कि अगर आप पीपीएफ खाते के लिए सभी योग्यताएं पूरी करते हैं, तो भी आप दूसरा खाता शुरू नहीं कर सकते हैं.
कौन नहीं खोल सकते पीपीएफ अकाउंट
NRI और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) को पीपीएफ खाते खोलने की अनुमति नहीं है. हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं. अगर कोई निवासी भारतीय जो कि अब NRI बन गया है, वो अपने मौजूदा पीपीएफ अकाउंट का टेन्योर पूरा होने तक उस खाते को जारी रख सकता है. हालांकि NRI अपने मौजूदा खाते को 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि तक रख सकते हैं लेकिन 15 साल के बाद वे इसे 5 साल तक नहीं बढ़ा सकते हैं.