देहरादून : शहर में कई कंपनियां निजी नंबर प्लेट पर बाइक टैक्सी का संचालन करा रही हैं। इसे लेकर अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि किसी भी सूरत में प्राइवेट नंबर प्लेट पर बाइक टैक्सियों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
इस आदेश पर रैपिडो कंपनी ने आपत्ति जताकर नियमों का हवाला दिया। जिस पर परिवहन विभाग ने जवाब दिया कि प्रावइेट नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर सवारी का बीमा नहीं होता, वहीं बगैर व्यावयासिक पंजीकरण के महिलाओं का बाइक टैक्सी में सफर करना भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए बगैर पीली नंबर प्लेट के बाइक टैक्सी का संचालन नहीं हो सकेगा।
महानगर में कई कंपनियां प्राइवेट बाइक टैक्सी का संचालन कर रही हैं। इनमें बड़ी संख्या में बाइकों को सफेद नंबर प्लेट के साथ चलाया जा रहा है। इस पर ऐतराज जताते हुए परिवहन विभाग ने रैपिडो कंपनी की 20 बाइकों के खिलाफ कार्रवाई की। कंपनी की बंगलुरु से आई टीम ने नियमों का हवाला देकर कहा कि पीली नंबर प्लेट बाइक टैक्सी के लिए अनिवार्य नहीं है। आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि सफेद नंबर प्लेट लगाकर बाइकों का व्यावसायिक प्रयोग नहीं किया जा सकता।
कंपनियां हाईकोर्ट के आदेश का दे रहीं हवाला
दरअसल, दिल्ली में प्राइवेट बाइक टैक्सी कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सरकार को निर्देश दिए कि वो पहले कैब कंपनियों के लिए पॉलिसी बनाए। जब तक पॉलिसी नहीं बनती, तब तक इन कंपनियों के खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए। इसी आदेश का हवाला बाइक टैक्सी कंपनियां उत्तराखंड में दे रही हैं।