पेंशनर्स एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कहा है कि उसके पास इससे सम्बंधित कई सवाल आए थे, जिसमें पूछा गया था कि क्या महंगाई भत्ता मूल पेंशन पर दिया जा रहा है अथवा पेंशन पर कम्यूटेशन के बाद कम किया गया है? इस पर विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर या फिर आयोग की सिफारिशों के आधार पर कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत दी जाती रही है. कम्यूटेड पेंशन की कटौती के बाद पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
विभाग की तरफ से इस स्पष्टीकरण से पेंशनधारको की यह दुविधा दूर हो गया है कि उन्हें महंगाई राहत का भुगतान ओरिजनल बेसिक पेंशन के आधार पर किया जाता है न कि कम्यूटेशन के बाद घटी पेंशन के आधार पर हो रहा.
पेंशनर्स को मिलता है महंगाई राहत
गौरतलब है कि पेंशन नियम 2021 के उप नियम 52 के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच पेंशन राहत का भुगतान किया जाता है. यह राशि पेंशनधारक या फिर उसके लाभार्थी को दी जाती है. आपको बता दें कि महंगाई भत्ते की तरह सरकार इसमें इजाफे का ऐलान हर छमाही करती है और कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने के समय ही रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए डीआर की बढ़ोतरी का ऐलान किया जाता है.
कितना है इस समय डीआर?
आपको बता दें कि इस बार 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है. इसके साथ ही पेंशनधारकों का महंगाई राहत भी बढ़कर 38 फीसदी कर दिया गया है. आपको बता दें कि पेंशनधारकों के लिए इस महंगाई राहत का कैलकुलेशन कम्यूटेशन से पहले बेसिक पेंशन के आधार पर किया जाएगा. 38 फीसदी महंगाई राहत 1 जुलाई, 2022 से लागू हो चुकी है.