नई दिल्ली। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 27 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम से बाहर निकलने के लिए नियमों को सरल कर दिया है। इससे एनपीएस के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा, जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स पेंशन फंड से बाहर निकलकर किसी भी सालाना योजना का चुनाव कर सकते हैं और इसके लिए सब्सक्राबर्स को कोई शुल्क भी नहीं देना होगा।
इस पेंशन स्कीम को छोड़कर कोई बाहर निकलना चाहता है तो उसके लिए अब आसान हो जाएगा। PFRDA ने लोगों को सुविधा देने के लिए नियमों को और आसान कर दिया है, PFRDA ने सरकार, पीओपी और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के नोडल अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह एनपीएस ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से स्कीम चुनने में मदद करें ताकि आगे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो।
नहीं देना होगा चार्ज
PFRDA ने कहा है कि ग्राहक किसी भी तरह की सालाना सर्विस चुन सकते हैं और उसके लिए उन्हें कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। नियामक ने कहा है कि सब्सक्राइबर पहले से ही सरकार को टैक्स के रूप में शुल्क दे रहे हैं इसलिए उनसे कोई और अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। बीमा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वह केवल प्रीमियम की रकम ही सब्सक्राइबर से ले सकती हैं, इसके अलावा उन पर किसी भी अन्य तरह के शुल्क के लिए दबाव नहीं डाला जा सकेगा।
एनपीएस से बाहर निकलने का नियम
PFRDA के नियम के अनुसार, एनपीएस में अगर सब्सक्राइबर द्वारा जमा राशि व ब्याज कुल मिलाकर 5 लाख रुपये से कम है तो वह सारी रकम एक साथ बाहर निकाल सकते हैं, इससे अधिक होने पर 40 फीसदी रकम को पेंशन के लिए रखा जाएगा और 60 फीसदी रकम बाहर एकसाथ निकाली जा सकती है। 40 फीसदी रकम का इस्तेमाल पेंशन प्लान खरीदने के लिए किया जाता है, अगर सब्सक्राइबर 60 साल की उम्र से पहले ही कोई पेंशन प्लान खरीदना चाहता है तो उसे कॉपर्स का कम-से-कम 80 फीसदी इस्तेमाल करना होगा।