देहरादून: प्राकृतिक आपदाओं की वजह से क्षतिग्रस्त होने वाले भवन, सड़क, अस्पताल, स्कूलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ और एसडीआरएफ) को ज्यादा धन मिलेगा। केंद्र सरकार ने वर्तमान मानकों में बदलाव करते हुए राशि को दो सात गुना तक बढ़ा दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित पर्वतीय राज्यों के लिए दोनों मदों में मरम्मत-पुनर्निर्माण की धनराशि को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरेाध किया था। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब रिकवरी और पुनर्निर्माण के बाबत नई गाइड लाइन लागू कर दी है।
आभार जताया: एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में मानक संशोधित करने पर शनिवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य को रिकवरी और पुनर्निर्माण के मानकों में बदलाव का लाभ मिलेगा।
अस्पतालों की मरम्मत को चार से सात गुना तक वृद्धि
मैदानी क्षेत्रों में पीएचसी के लिये 70 प्रतिशत की क्षति तक 20.99 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 41.97 लाख दिए जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र के लिए यह राशि 24. 72 लाख और 49.45 लाख तक दी जाएगी। मैदानी क्षेत्र के सीएचसी के लिये 70 प्रतिशत तक नुकसान पर 79.06 लाख तथा 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 158.12 लाख तक तय किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में यह क्रमश: 92.86 लाख और 185.72 लाख रुपये होगा।
कैबिनेट ने शहीद कैप्टन दीपक को दी श्रद्धांजलि
जम्मू-कश्मीर में देश के दुश्मनों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह को कैबिनेट ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के वीरसपूत दीपक सिंह 14 अगस्त को डोडा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। कैबिनेट बैठक की शुरुआत शहीद को श्रद्धांजलि के साथ हुई। कैबिनेट ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
स्कूलों की मरम्मत को सात गुना तक ज्यादा धन
बेसिक स्कूलों के आपदा में क्षतिग्रस्त होने पर पहले नुकसान का आकलन करते हुए अधिकतम दो लाख रुपये दिए जाते थे। अब 30 से 70 प्रशित तक नुकसान होने पर 7.5 लाख रुपये आर 70 प्रतिशत से अधिक के नुकसान पर 15 लाख रुपये मिलेंगे। हाईस्कूल और इंटर कॉलेज को अब से आपदा में 30 से 70 प्रतिशत क्षतिग्रस्त होने पर 12.50 लाख और 70 प्रतिशत से अधिक के नुकसान 25 लाख रुपये दिए जाएंगे।
मकान क्षतिग्रस्त होने पर मिलेंगे 60 हजार ज्यादा
मैदानी क्षेत्रों में पक्के मकान क्षतिग्रस्त होने पर 1.20 लाख रुपये दिए जाते थे। अब 30 से 70 प्रतिशत क्षति होने पर 90 हजार रुपये प्रतिघर और 70 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर 1.80 लाख रुपये मिलेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में 1.30 लाख प्रति घर की जगह अब 30 से 70 प्रतिशत क्षति होने पर एक लाख और 70 प्रतिशत से अधिक क्षति पर दो लाख रुपये दिए जाएंगे। इससे लोगों को मरम्मत कराने में आसानी रहेगी।
पुल, सड़क की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता बढ़ी
राज्य में पुल को 70 प्रतिशत तक नुकसान पर 17.5 करोड और 70 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर 35 करोड़ रुपये, तटबंध पर प्रति किलोमीटर के लिए 70 प्रतिशत तक नुकसान पर 50 लाख रुपये और इससे अधिक पर एक करोड़ रुपये तय किए गए हैं। मैदानी क्षेत्र में प्रमुख जिला सडक के 70 प्रतिशत तक नुकसान पर प्रति किलोमीटर 32.00 लाख, 70 प्रतिशत से अधिक पर 64 लाख तय किए गए हैं।
पहाड़ी क्षेत्रों में यह सीमा 93.75 लाख और 70 प्रतिशत से अधिक होने पर 1.87 करोडृ रुपये तक दिए जाएंगे। अन्य जिला सड़कों में प्रति किलोमीटर मैदानी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत की सीमा तक 26.75 लाख, 70 प्रतिशत से अधिक होने पर 54.50 लाख तय किए गए हैं। जबकि पर्वतीय क्षेत्र में यह राशि क्रमश: 80 लाख और 1.59 करोड़ रुपये मान्य होगी।