भोपाल। जिले में घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। गैस एजेंसी संचालकों के द्वारा छोटी नाश्ते की दुकानों, होटलों व अन्य प्रतिष्ठानो में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। इसी की वजह से उपभोक्तओं को सिलेंडर के लिए एजेंसियों पर कतार में लगकर घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। इस गड़बड़ी का खुलासा पिछले महीनों में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अमले द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान हुआ है। विभाग ने तीन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए एफआइआर दर्ज कराई है तो वहीं अन्य तीन पर भी प्रकरण दर्ज किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
इन प्रतिष्ठानों में मिली अनियमितताएं
विभाग द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर जांच की तो ऐसी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। जिससे यह स्पष्ट है कि घरेलू सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। बैरागढ़ स्थित मेसर्स कुकवेल इंटरप्राइजेस गैस एजेंसी से कुल 300 नग गैस सिलेंडर जब्त किए गए थे। जिनकी कीमत लगभग पांच लाख 77 हजार 750 रुपये है। कार्रवाई के दौरान एजेंसी के आनलाइन स्टाक से भरे हुए 154 नग घरेलू सिलेंडर कम मिले थे। वहीं 147 नग खाली घरेलू सिलेंडर अधिक मिले थे। जबकि 151 व्यवसायिक सिलेंडर खाली मिले थे। इसके अलावा अमले ने शाहजहांनाबाद के शर्मा इलेक्ट्रिकल्स से दो नग घरेलू सिलेंडर, भारत गैस दुकान से 12 नग घरेलू सिलेंडर, जहांगीराबाद के हनीफ के पास से एक नग घरेलू सिलेंडर, टीटीनगर की बुक एंड कुक एचपीसीएल गैस एजेंसी से 23 नग घरेलू सिलेंडर, 10 नग पांच किलोग्राम व्यवसायिक सिलेंडर और हकीम होटल टीटीनगर से दो नग घरेलू सिलेंडर व्यवसायिक उपयोग करते हुए पकड़े गए थे।
विभाग ने प्रतिष्ठान संचालकों को दी चेतावनी
जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार ने शहर के सभी प्रतिष्ठानों को द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रविधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सचेत किया है। यदि जांच के दौरान प्रतिष्ठानों पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले महीनों में कार्रवाई के दौरान अनियमितता मिलने पर प्रतिष्ठान और एजेंसियों के खिलाफ उक्त आदेश के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में पेश किए गए हैं।