रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीते साल विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद कवर्धा के कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे और नई सरकार आने के बाद कवर्धा में नगर पालिका का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस हाई कोर्ट पहुंच गई। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने कवर्धा नगर पालिका के अध्यक्ष के नॉमिनेशन को गलत बताते हुए वहां चुनाव कराने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिमा साहू की एकल खण्डपीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह आदेश सुनाया। इस मामले में छत्तीसगढ़ के कवर्धा से कांग्रेस पार्षद मोहित महेश्वरी ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की और राज्य सरकार पर मनमानी कार्रवाई करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद यहां नई सरकार आने के बाद कवर्धा में नगर पालिका के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का मनोनयन कर दिया गया। अब कोर्ट ने यहां चुनाव करवाने का आदेश दिया है।
इस मामले में महेश्वरी ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि कवर्धा नगर पालिका में कांग्रेस की बहुमत होने के बाद भी राज्य शासन ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भाजपा पार्षद को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया है। याचिका में कहा गया कि अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद नियमानुसार नए सिर से चुनाव होना चाहिए। इसके लिए याचिकाकर्ता सहित कांग्रेस के पार्षदों ने अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण विकास कार्य सहित जरूरी कामकाज प्रभावित होने की जानकारी राज्य शासन को दी थी। पार्षदों ने राज्य शासन को पत्र लिखकर अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग भी की थी।