देहरादून l उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते और आगे बढ़ा दिया गया है. इसके तहत अब कर्फ्यू 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक लागू रहेगा. इसको लेकर शासन की तरफ से एसओपी भी जारी कर दी गई है. आदेश के मुताबिक कोविड कर्फ्यू पहले की शर्तों के अनुसार ही जारी रहेगा. प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में नियंत्रण बना है, लेकिन ऐहतियात के तौर पर सरकार ने कोविड कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है.
जारी रहेगा वैक्सीनेशन का काम
आदेश के तहत अब कर्फ्यू 24 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर 31 तारीख की सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा. कोविड कर्फ्यू के दौरान कोविड वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा. आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे लोग जिन्हें अभी तक वैक्सीन की दो डोज नहीं लगी हैं, उन्हें 72 घंटें पहले की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच नेगेटिव दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा.
पढ़ें पूरी एसओपी-:
शादी में शामिल हो सकेंगे इतने लोग
सरकार ने शादी-समारोह में अभी भी अधिकतम 50 मेहमानों के शामिल होने की बाध्यता बरकरार रखी है. इन्हें भी एक ही शर्त पर अनुमति मिलेगी जब उनके पास 72 घंटें पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होगी. इसके अलावा शवयात्रा में भी अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं. सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति समारोह पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबंध लगाया है. हालांकि, अगर पहले से परमिशन ली है तो फिर ऐसी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी .
खबर इनपुट एजेंसी से