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उत्तराखण्ड : बागेश्वर में निजी स्कूल कंट्रीवाइड के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज, ले रहे थे कोविड कर्फ्यू में छात्रों के 12वीं के प्रैक्टिकल

Manoj Rautela by Manoj Rautela
28/05/21
in अपराध संसार, उत्तराखंड, करियर, कुमायूं, गढ़वाल, घर संसार, देहरादून, मुख्य खबर, समाचार
उत्तराखण्ड : बागेश्वर में निजी स्कूल कंट्रीवाइड के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज, ले रहे थे कोविड कर्फ्यू में छात्रों के 12वीं के प्रैक्टिकल

कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल, बागेश्वर

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बागेश्वर/देहरादून : बागेश्वर मुख्यालय स्थित एक निजी स्कूल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है स्कूल कोविड19 गाईड लाईन/ एसओपी की खुल कर धज्जिया उड़ा रहा रहा था.जहाँ डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी खुद बैठते हों वहां से कुछ दूरी पर है यह स्कूल जो क्षेत्र का जाना माना स्कूल है. लेकिन हनक देखिये शिक्षा के मंदिर को ही दांव पर लगा दिया. न कोई सरकार की डर है न नियम कानून की. नाम है कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल. 12वीं तक का बताया जा रहा है यह स्कूल और बागेश्वर सिटी के आस-पास से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं. सवाल बड़ा जो खुद नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रहा हो वह विद्यालय कैसी शिक्षा देगा छात्रों को? उसने न केवल नियम कानून तोड़े, सरकार के आदेशों की अवहेलना की, पुलिस के आदेशों की परवा नहीं की बल्कि ऐसे स्कूल ने मासूम छात्रों के जीवन के साथ भी खेला, क्योँकि इस तरफ कोविड कर्फ्यू में कौन छात्र किस हालात में और कहाँ से आया होगा ? वो भी तब, जब दो दिन पहले खुद सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत जनपद का दौरा कर गए हैं. फिर भी स्कूल प्रबंधन ने ऐसा फैसला लिया ? जबकि जिले में धारा 144 लगी हुई है उसका भी उलंघन किया गया. ऐसे में अनुशासन शब्द बहुत नाकाफी हो जाता है ऐसे स्कूल के लिए.

पुलिस अधिकारी जांच करते हुए स्कूल में

बहरहाल, कुमाऊं की काशी कहे जाने वाली बागेश्वर में कोविड कर्फ्यू के दौरान शिक्षा के मंदिर खोल कर इस तरह की हरकत की गयी. कोविड19 गाईड लाईन एसओपी के उल्लंघन पर पुलिस प्रशासन ने की बड़ी कार्यवाही की है। कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ IPC की धारा 188/269 51B आपदा अधिनियम में मुकदमा ठोका हुआ है. प्रतिबंध के बावजूद स्कूल खोलकर ले रहे थे 12वी के बच्चों के प्रैक्टिकल ।

वहीँ पुलिस का कहना है जो मुक़दमा लिखा गया है उसके अनुसार, “कोतवाली बागेश्वर- केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कंट्रीवाइड स्कूल कठायतबाड़ा के विरुद्ध कोतवाली बागेश्वर में पंजीकृत कराया गया अभियोग. आज दिनांक 28.05.2021 को सूचना प्राप्त हुई कि कठायतबाड़ा के कन्ट्रीवाइड स्कूल में कुछ बच्चे सादे वस्त्रों व कुछ स्कूल की ड्रेस में एकत्रित हुए हैं, शायद स्कूल में किसी समारोह का आयोजन किया जा रहा है । इस सूचना की तस्दीक के बाद तहसीलदार महोदय श्री नवाजिश खालिक मय पटवारी के व मैं प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस बल के जानकारी करने हेतु कन्ट्रीवाइड पब्लिक स्कूल कठायतबाड़ा पहुंचे तो स्कूल में कुछ बच्चे स्कूल की ड्रेस में व कुछ सादे वस्त्रों में विद्यालय के गेट व विद्यालय प्रांगण में तथा कुछ बच्चे कक्षा में मिले। प्रधानाचार्य डॉ0 श्रीमती आशा तिवारी व अध्यापकगणों से पूछताछ करने पर उनके बताया गया कि आज हमारे स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा है ।

शिफ्ट वाइज बच्चे बुलाये हैं, अभी प्रैक्टिकल परीक्षा चल रही है। प्रधानाचार्या से परीक्षा कराने हेतु अनुमति व छात्रों की कोविड-19 परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो उपलब्ध नहीं करा पाई । वर्तमान समय में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण के बचाव हेतु केंद्र सरकार/ राज्य सरकार उत्तराखण्ड की गाइडलाइन तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना कर्फ्यू के दृष्टिगत धारा 144 सीआरपीसी लागू है, गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी, अर्ध सरकारी व गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, गाइडलाइन के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई ही चल रही है, इसके बावजूद कठायतबाड़ा कन्ट्रीवाइड स्कूल में गाइडलाइंस का उल्लंघन कर जान बूझकर स्कूली बच्चों की प्रेक्टिकल परीक्षा करायी जा रही थी । उपरोक्त के उल्लंघन में थाना कोतवाली बागेश्वर में FIR No- 51/2021 धारा 188/269 भादवि व 51 बी आपदा प्रबन्धन अधिनियम पंजीकृत किया गया “.

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