लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार बच्चियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना चलाती है। इस योजना के तहत बच्चियों के जन्म के समय 50 हजार रुपये का बॉन्ड और 51 सौ रुपये बच्ची की मां दो दिया जाता है। यूपी सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस योजना का उद्देश्य कन्याभ्रूण हत्या को रोकना है। इसके साथ बच्चियों को अलग-अलग समय पर अलग अलग प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
जब बच्ची का जन्म होता है तो उस वक्त 50 हजार का बॉन्ड मिलता है जो 21 साल बाद मैच्योर होकर 2 लाख हो जाता है। इसके अलावा बच्ची की मां को 5100 रुपये की आर्थिक सहायता भी मिलती है। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत जब बच्ची के छठवीं क्लास में एडमिशन के समय उसे 3 हजार रुपये मिलता है। जब बच्ची 8वीं मे जाती है तो 5 हजार रुपये, 10वीं में 7 हजार और 12वीं एडमिशन के समय 8 हजार रुपये मिलता है। ऐसे में जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करने के दौरान बच्ची को कुल 23 हजार रुपये दिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी बच्ची को इस योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है।
पात्रता
- बच्ची यूपी की स्थायी निवासी हो।
- बच्ची के परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम हो।
- बच्ची के जन्म के एक साल के भीतर उसका पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्र में कराना जरुरी है।
- इस योजना का लाभ केवल उन बच्चियों को मिलेगा जो यूपी की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करती हैं।
- आवेदनकर्ता का परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो।
जरुरी डाक्यूमेंट्स
- बच्ची के मां-बाप का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- फोटो
- बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट
- मोबाइल नंबर
- बैंक डिटेल
आवेदन करने का तरीका
- भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाएं।
- यहां यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का फॉर्म डाउनलोड करके इसे भर लें।
- फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेज संलग्न कर दें।
- इस फॉर्म को आंगनवाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग में जमा कर दें।