नई दिल्ली: ट्रैफिक रूल्स लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं. एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी या किसी अन्य व्यक्ति की जान न चली जाए, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है. अगर लोग इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस उनका चालान काट सकती है. लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आपके वाहन का चालान कट जाता है. ट्रैफिक पुलिस इन मामलों में काफी मुस्तैद नजर आती है.
सीसीटीवी कैमरे से निगरानी
सरकार ने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं. नेशनल हाईवे पर भी इन कैमरों को इंस्टॉल किया गया है. कैमरे में गाड़ी के ओवरस्पीड करने पर या कोई भी अन्य नियम के तोड़ने पर जानकारी आ जाती है, जिसके बाद उस गाड़ी का चालान काट दिया जाता है.
फोटो क्लिक होने से कटता है चालान
ट्रैफिक पुलिस भी अपने हाथ मे मोबाइल फोन रखती है. शहरी इलाकों में व्यस्त सड़कों पर जाम की स्थिति में भी किसी व्यक्ति के ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने पर, यातायात पुलिस तुरंत ही फोटो खींच लेती है. इसके बाद उस वाहन के जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चालान कटने का मैसेज भेज दिया जाता है. चालान कटने की स्थिति में वाहन के मालिक को भुगतान करना जरूरी है.
भारत में कितने का कटता है चालान?
देश में अलग-अलग ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर अलग-अलग राशि निर्धारित है. लोगों को तय राशि के मुताबिक ही भुगतान करना होता है.
अगर कोई व्यक्ति नशा किए हुए गाड़ी चलाता है, तो उसका 10 हजार रुपये और 6 महीने की सजा का चालान काटा जाता है. वहीं इस गलती के दोहराने पर 15 हजार रुपये भरने पड़ते हैं और दो साल की सजा भी हो सकती है.
अगर कोई व्यक्ति बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाता है, तो ट्रैफिक पुलिस उसका 1000 रुपये का चालान काटती है.
अगर आप ट्रैफिक सिंग्नल को फॉलो नहीं करते हैं, तो 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का चालान कट सकता है. इसके साथ ही 6 महीने से लेकर एक साल तक की जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है.
इस तरह के सभी चालानों से बचने के लिए ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए. वहीं चालान कटने की स्थिति में दोबारा वही गलती करने से बचना चाहिए.