अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश किया है और आपका राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र खो गया है तो आप ऐसे में अपना डुप्लिकेट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. अगर आप इस सर्टिफिकेट के खोने या चोरी होने की स्थिति में ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसमें जमा किया गया पैसा नहीं निकाल पाएंगे. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) भारत सरकार द्वारा जारी एक बचत बांड हैं और आम तौर पर लंबी अवधि की बचत और इनकम टैक्स बचत के लिए उपयोग किए जाते हैं. एनएससी की पेशकश भारतीय डाक द्वारा की जाती है और यह डाकघर की सभी शाखाओं में निवेश करने के लिए एविलेवल है.
बता दें कि एनएससी के तहत नामांकन होने पर ग्राहक को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसमें निवेश के बारे में सभी जानकारी के साथ-साथ अन्य संबंधित जानकारी होती है. जब यह योजना मैच्योरिटी तक पहुंचती है, तो इस प्रमाणपत्र को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है जिसे राशि प्राप्त करने के लिए पेश किया जाता है. फिजिकल रूप में होने पर प्रमाणपत्र खो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं या नष्ट हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में निवेशक की आय मैच्योरिटी पर रोकी जा सकती है.
अगर आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट किसी कारण खो जाता है या चोरी हो जाता है. तो आप आवश्यक डॉक्युमेंट के साथ एक आवेदन जमा करके डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध कर सकते हैं. आवश्यक फॉर्म जिस पर निवेशक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने का अनुरोध कर सकता है, फॉर्म एनसी 29 है. डुप्लीकेट सर्टिफिकेट पासबुक जारी करने के प्रत्येक मामले के लिए फॉर्म एनसी-29 भरा जाएगा और व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति बांड के साथ मामला दायर किया जाएगा.
प्रमाण-पत्र की डिटेल
- प्रमाण-पत्र जारी करने का नाम
- प्रमाण-पत्रों की क्रम संख्या
- जारी करने की तारीख
- मूल्यवर्ग
- जारी करने के कार्यालय का नाम
- टाइप (सिंगल/जॉइंट-ए/जॉइंट-बी)
- पंजीकरण संख्या.
बता दें कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के खो जाने के स्थिति में पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करना आपके हित में हो सकता है, डाकघर को डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इसे एक पूर्व शर्त नहीं बनाना चाहिए.
डुप्लीकेट एनएससी के लिए ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले अपने निकटतम डाकघर की शाखा में आवेदन भरकर जमा करें. आपका आवेदन आपकी निकटतम शाखा द्वारा ही मूल शाखा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा यदि यह वह शाखा नहीं है जहां मूल प्रमाण पत्र जारी किया गया था.
- आवेदन में एनएससी का विवरण जैसे राशि, खाता संख्या और जारी करने की तारीख, और डुप्लीकेट एनएससी का कारण शामिल होना चाहिए.
- आपके आवेदन पर डाकघर के प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी. आपको एक या अधिक ज़मानत या बैंक गारंटी के साथ एक क्षतिपूर्ति बांड भी जमा करना होगा.
- प्रमाण पत्र खराब या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में, क्षतिपूर्ति बांड आवश्यक नहीं है.
- एनएससी को पासबुक फॉर्म में फिर से जारी करने के लिए एक शुल्क का भुगतान करना होगा.