नई दिल्ली : अगर आप अपने बैंक खाते में कई बड़े-लेन देन करते हैं, आयकर रिटर्न भरते समय अहम जानकारियों को देने से चूक जाते हैं तो आपको आयकर विभाग की ओर से नोटिस थमाया जा सकता है। कई ऐसी वजहे होती हैं जिसकी वजह से आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।
आज इस लेख के जरिए हम आपको इस तरह की गलतियों से कैसे बचा जाए। ऐसा क्या किया जाए कि आयकर विभाग आपको नोटिस ना भेजे, इसपर विस्तार से जानकारी देंगे।
बॉन्ड, म्युचुअल फंड आदि की जानकारी नहीं देने पर
अगर आपके बैंक खाते में बॉन्ड, म्युचुअल फंड, विदेश से पैसा आता है तो आप इसे एआईएस स्टेटमेंट में देख सकते हैं। ऐसे में टैक्स फाइल करते समय अगर आप कोई ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं तो इसकी वजह से आपको नोटिस आ सकता है। लिहाजा इसे आयकर रिटर्न फाइल करते समय ना भूलें।
फॉर्म 26 एएस का मिलान जरूरी
फार्म 26 एएस में टीडीएस और टीसीएस से जुड़े सभी लेनदेन देख सकते है। अगर टीडीएस और फॉर्म 26 एएस में अंतर पाया जाता है तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। लिहाजा आपको रिटर्न फाइल करते समय बैंक के वार्षिक स्टेटमेंट को जरूर देखना चाहिए।
आयकर रिटर्न से मेल खाना जरूरी
अगर आपके बैंक में बड़ा लेनदेन होता है तो इसकी जानकारी आपका बैंक आयकर विभाग को देता है। लिहाजा आयकर विभाग इसको लेकर आपको नोटिस भेज सकता है। अगर यह लेनदेन आपके रिटर्न से मेल नहीं खाता है तो आपको नोटिस मिल सकता है।
बड़े ट्रांजैक्शन की वजह से नोटिस
आपने अगर अपने क्रेडिट कार्ड का बड़ा बिल चुकाया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची और इसकी जानकारी रिटर्न में नहीं है तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। लिहाजा इसकी जानकारी आपको आयकर विभाग को बताना होगा।
गलत टैक्स रिफंड की मांग
अगर आपका टैक्स बकाया है और आपने आयकर विभाग से रिफंड का दावा किया है तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि एनुएल इंफोर्मेशन स्टेटमेंट के जरिए आप अपनी आय को देख सकते हैं। अगर आपकी आय इससे मेल नहीं खाती है तो आपको नोटिस भेजा जा सकता है।
समय पर आयकर नहीं भरना
अगर तय समय में आयकर जमा नहीं किया जाता है तो आपको नोटिस मिल सकता है। हालांकि इन नोटिस को देखकर खबराने की जरूरत नहीं है, आपको याद दिलाने के लिए यह नोटिस भेजा जाता है। ऐसे में आप अपना आयकर भरकर इससे बच सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगली नोटिस आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है।
जरूरी दस्तावेज नहीं जमा करने पर नोटिस
कई बार आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त कई जरूरी दस्तावेज को हम संलग्न करना भूल जाते हैं, इसकी वजह से भी आपको आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है। लिहाजा आपको किसी प्रोफेशनल से आपको अपना आयकर रिटर्न फाइल करना चाहिए।
गलती सुधारने का मौका
अगर आपको आयकर विभाग की ओर से कोई नोटिस मिलता है तो इसका जवाब देने के लिए तय समय सीमा दी जाती है। अगर अनजाने में या किसी वजह से आपसे कोई गलती होती है तो असेसमेंट वर्ष खत्म होने के बाद भी इसमे सुधार कर सकते हैं। आप कुछ फाइन के साथ गलती को सुधार सकते हैं।