नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बताया कि डीएमके सांसद एस जगतरक्षकण और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
संघीय एजेंसी ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि सितंबर 2020 में जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को 26 अगस्त को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जारी एक स्थगन आदेश के बाद जब्त कर लिया गया है। 76 वर्षीय जगतरक्षकण अरक्कोणम लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। एजेंसी ने कहा कि सांसद, तमिलनाडु के एक व्यवसायी, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित भारतीय इकाई के खिलाफ फेमा जांच शुरू की गई थी।
इस जांच के बाद, सांसद और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के लिए फेमा की धारा 37 ए के तहत 11 सितंबर, 2020 को जब्ती आदेश पारित हुआ। ईडी ने कहा, “फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है और 26 अगस्त 2024 के न्यायिक निर्णय आदेश के तहत 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।”